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कॉकरोच जनता पार्टी के 5 सितंबर के प्रोटेस्ट मार्च पर नहीं लगी रोक, CJI सूर्यकांत ने ये कहा

CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रोटेस्ट मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. CJP का ये प्रोटेस्ट मार्च आने वाली 5 सितंबर को इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक होने वाला है.

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सीजेपी के मार्च पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार. (फोटो- India Today)

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  • सुप्रीम कोर्ट ने 5 सितंबर को कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध मार्च पर पहले से रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा कि मार्च के दिन कानून का पालन होना आवश्यक होगा।
  • कॉकरोच जनता पार्टी का मार्च दिल्ली में भारत गेट से पुलिस मुख्यालय तक होगा, यह मार्च केंद्र सरकार की पिछली गैरपूर्ति और वादाखिलाफी के विरोध में है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मार्च के दौरान किसी अप्रिय घटना की आशंका हो तो संबंधित पुलिस से संपर्क करें और आवश्यक होने पर फिर से कोर्ट की सुनवाई हो सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के 5 सितंबर के मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने प्रस्तावित विरोध मार्च पर रोक लगाने की याचिका सुनवाई के लिए आई थी. मामला सुनने के बाद CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को समझाया कि अभी तो उन्हें ऐसे हालात नहीं दिख रहे, जिससे ऐसा लगे कि मार्च में कोई अप्रिय घटना हो सकती है. कानून-व्यवस्था संभालना तो सरकार और पुलिस का काम है. उम्मीद है कि मार्च वाले दिन हर कोई कानून के दायरे में ही रहेगा.

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ये कहते हुए CJI ने प्रोटेस्ट मार्च पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. CJP का ये प्रोटेस्ट मार्च आने वाली 5 सितंबर को इंडिया गेट से नई दिल्ली पुलिस मुख्यालय तक होने वाला है.

CJP प्रोटेस्ट को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

बेंच ने कहा कि कोर्ट को ऐसी कोई वजह नहीं मिली, जिसके आधार पर मार्च पर पहले से रोक लगाना जरूरी लगता हो. कानून-व्यवस्था बनाए रखना सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है. बेंच ने याचिका डालने वाले से कहा कि अगर उसे मार्च के दौरान किसी अप्रिय घटना का अंदेशा है तो वह इसके निपटान के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से संपर्क करे. 

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CJI सूर्यकांत ने कहा, 

फिलहाल हम ये मानकर चलेंगे कि सभी लोग जिम्मेदारी से, शांतिपूर्ण तरीके से और कानून के दायरे में रहकर ही बर्ताव करेंगे.

हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता के लिए अपना दरवाजा खुला रखा है. शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर हालात बदलते हैं तो वह दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं. CJI ने एक खास ‘शर्त लगाते’ हुए कहा,

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अगर चिंताजनक हालात पैदा होते हैं तो आप (याचिकाकर्ता) कोर्ट को इसकी जानकारी दे सकते हैं. ऐसी स्थिति में भी दखल तभी दिया जाएगा, जब मामला कोर्ट के न्यायिक अधिकार क्षेत्र में आता हो.

अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को होगी. 

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5 सितंबर को मार्च का ऐलान

जंतर-मंतर पर बड़े प्रोटेस्ट के सफल होने के बाद 24 अगस्त को कॉकरोच जनता पार्टी ने नए विरोध मार्च की घोषणा की थी. पार्टी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 25 जुलाई को आंदोलन खत्म करने के दौरान जो वादे किए थे, वो पूरे नहीं किए. प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर वापस लेने और कुछ अन्य लिखित आश्वासनों पर भी सरकार ने कुछ काम नहीं किया. पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि 5 सितंबर को होने वाला ये मार्च शांतिपूर्ण होगा. साथ ही उन्होंने सरकार पर प्रदर्शनकारियों और पीड़ित परिवारों के प्रति ‘विश्वासघात’ का आरोप लगाया.

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