भोपाल में नवाब मंसूर अली खां पटौदी और उनके परिवार की करीब 15 हजार करोड़ रुपये की संपत्ति पर अब सरकार का कब्जा हो सकता है. भोपाल रियासत की इन संपत्तियों पर 2015 से चल रहा स्टे अब खत्म हो गया है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (MP High Court) के इस फैसले के बाद अब शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के तहत इनका अधिग्रहण केंद्र सरकार द्वारा किया जा सकता है. हालांकि ये भी बताया जाता है कि सैफ अली खान और उनके परिवार के पास संपत्ति बचाने का अभी मौका है. कैसे आइए जानते हैं.
सैफ अली खान के परिवार की संपत्ति खतरे में! 15 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी से हटा स्टे
भोपाल में Saif Ali Khan के पटौदी परिवार की पुश्तैनी संपत्तियां जल्द ही केंद्र सरकार के नियंत्रण में आ सकती हैं. इनकी अनुमानित कीमत 15,000 करोड़ रुपये बताई जा रही है. MP High Court ने इन संपत्तियों पर लगे स्थगन आदेश को हटा लिया है. अब आगे क्या होगा?


इंडिया टुडे से जुड़े रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक शत्रु संपत्ति एक्ट, 1968 के तहत भारत सरकार उन लोगों की संपत्तियों पर दावा कर सकती है, जो कि 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे. सैफ अली खान के पटौदी परिवार की भोपाल की संपत्तियां इसी श्रेणी में आती हैं.
क्या है ये मामला?मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में साल 2015 में इस मामले की सुनवाई शुरू की थी. तब मुंबई स्थित शत्रु संपत्ति संरक्षक कार्यालय ने भोपाल के नवाब की जमीन को सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया था. इसके बाद पटौदी फैमिली को नोटिस जारी किया गया था. इसके जवाब में सैफ अली खान और उनके परिवार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और संपत्ति पर स्टे ले लिया था.
लेकिन, 13 दिसंबर, 2024 को हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच ने पटौदी परिवार की इस याचिका को खारिज करते हुए उन्हें एक अपील दायर करने के लिए 30 दिन का समय दिया था. लेकिन, सैफ अली खान या उनके परिवार के किसी भी सदस्य ने अभी तक कोई अपील नहीं दायर की है. हालांकि, इसके बाद भी पटौदी परिवार के पास हाई कोर्ट की डबल बेंच के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प मौजूद है.
कैसे हो गई शत्रु संपत्ति?नवाब हमीदुल्लाह खान 1947 में भोपाल रियासत के अंतिम नवाब थे. वे मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे. उनकी तीन बेटियां थीं, जिनमें से आबिदा सुल्तान 1950 में पाकिस्तान चली गई थीं. उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान भारत में ही रहीं और उन्होंने सैफ अली खान के दादा नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी से शादी की. इसके बाद 2019 में अदालत ने साजिदा सुल्तान को कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी और सैफ अली खान को संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा विरासत में मिला. लेकिन, आबिदा सुल्ताना के पाकिस्तान जाने के चलते उनकी प्रॉपर्टी शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई.
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