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रेप के दोषी तरुण तेजपाल ने किया सरेंडर, बोले- सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी लड़ाई

Tarun Tejpal case: तहलका मैगज़ीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने गोवा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें 6 अगस्त को रेप केस में दोषी करार दिया था और दस साल कैद की सजा सुनाई थी.

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तरुण तेजपाल को गोवा के कोलवाले सेंट्रल जेल भेज दिया गया है. (फोटो-इंडिया टुडे)

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  • तहलका के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 14 सितंबर को गोवा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया और उन्हें दस साल की सजा काटने के लिए कोलवाले जेल भेजा गया।
  • यह मामला 2013 में THiNK Fest के दौरान तहलका की एक महिला पत्रकार के साथ तेजपाल द्वारा कथित जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश के आरोप से शुरू हुआ, जिसे हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को दोषी करार दिया था।
  • सरेंडर के बाद तरुण तेजपाल ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से अपील करने की बात कही है, जहाँ उनकी याचिका 22 सितंबर को लिस्ट की गई है और कोर्ट ने याचिका की मंजूरी के लिए दो सप्ताह के अंदर सरेंडर जरूरी बताया है।

तहलका मैगज़ीन के पूर्व एडिटर-इन-चीफ तरुण तेजपाल ने गोवा पुलिस के सामने सोमवार, 14 सितंबर को सरेंडर कर दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने उन्हें 6 अगस्त को रेप केस में दोषी करार दिया था और दस साल कैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद तरुण ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही तरुण ने सरेंडर किया है. 

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कोलवाले जेल में रहेंगे तेजपाल 

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया. आदेश में कहा कि तरुण तेजपाल की याचिका तभी मंजूर की जाएगी, जब वो दो हफ्ते के अंदर सरेंडर कर देंगे. अपनी याचिका मंजूर कराने के लिए उन्हें सरेंडर सर्टिफिकेट पेश करना होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, तेजपाल ने मापुसा के एडिशनल सेशंस कोर्ट में सरेंडर किया. इसके बाद उन्हें 10 साल की सज़ा काटने के लिए नॉर्थ गोवा के कोलवाले सेंट्रल जेल भेज दिया गया. लेकिन तरुण तेजपाल ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फिर से रुख करेंगे. उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मिलेगा. 

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HC ने पलटा था पिछला फैसला 

रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की याचिका को 22 सितंबर के लिए लिस्ट कर दिया है, बशर्ते सरेंडर सर्टिफिकेट जमा किया जाए. इससे पहले हाईकोर्ट ने भी उन्हें सरेंडर करने के लिए चार हफ़्तों का समय दिया था. इसी दौरान 20 अगस्त को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया. उन्होंने 6 अगस्त वाले हाईकोर्ट के उस फैसले को चैलेंज किया था जिसमें उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी. 

2021 में सेशंस कोर्ट ने तेजपाल को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. जिसके बाद गोवा सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी. हाईकोर्ट ने 6 अगस्त को तेजपाल के बरी होने के फैसले को पलट दिया और उन्हें रेप और यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया.

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इस पूरे मामले की शुरुआत 7 नवंबर 2013 को गोवा में आयोजित THiNK Fest के दौरान हुई थी. आरोप के मुताबिक, कार्यक्रम में शामिल तहलका की एक जूनियर महिला पत्रकार के साथ होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने जबरन यौन संबंध बनाने की कोशिश की थी.  

वीडियो: बॉम्बे हाई कोर्ट ने तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया, अब कितनी सजा होगी?

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