इंडियन एयरफोर्स के एक अधिकारी की पत्नी का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में 24 साल की पीड़ित महिला को एक शख्स ने जबरन पकड़ा है. महिला उससे छोड़ने की गुहार लगाते हुए कहती है, 'छोड़ दो मुझे.' यह शख्स कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का पूर्व क्लासमेट अय्याज ताज मदारे (26 साल) है. महिला ने आरोप लगाया कि उसका रेप किया गया, जादू-टोना किया गया और जबरन धर्मांतरण करके निकाह भी किया गया. महिला ने आरोपी पर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल के जरिए लाखों रुपये ऐंठने का भी आरोप लगाया है. इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है.
एयरफोर्स अफसर की पत्नी से रेप, जादू-टोना, लाखों वसूले, धर्मांतरण पर क्या बोली पुलिस?
Nagpur Woman Rape: जब पीड़ित महिला के IAF ऑफिसर पति ड्यूटी से घर लौटे, तो उसने उन्हें इस कथित घटना के बारे में बताया. जिसके बाद सोनेगांव पुलिस स्टेशन में रेप, जबरन वसूली, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश और काले जादू के आरोपों में FIR दर्ज कराई गई.


मामला महाराष्ट्र के नागपुर जिले के सोनेगांव थाना क्षेत्र का है. वायुसेना (IAF) अधिकारी की पत्नी ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि नशीली चीज पिलाकर उसके साथ रेप किया गया. पीड़िता ने जबरन धर्म बदलवाने का भी इल्जाम लगाया है. घटना करीब एक साल पुरानी है, लेकिन महिला ने अपने पति को पूरी बात बताई तो अब जाकर मामला खुला.
'जादू वगैरह, कुछ कलमा वगैरह… 'इंडिया टुडे से जुड़े योगेश पांडे की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि 13 जून को महिला ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. सोनेगांव थाने के सीनियर इंस्पेक्टर राहुल तसरे ने जादू-टोना और जबरन धर्मांतरण के आरोप पर कहा,
"धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ऐसा वीडियो हमारे पास नहीं है. फरियादी की तरफ से जो वीडियो आया है, उसमें मुख्य आरोपी अय्याज मदारे कुछ जादू वगैरह, कुछ कलमा वगैरह पढ़कर, उसके (पीड़िता) साथ, उसे कंट्रोल करने के हिसाब से दिख रहा है वीडियो में."
सीनियर इंस्पेक्टर राहुल तसरे ने आगे कहा कि जबरन धर्मांतरण के आरोप समेत सभी इल्जाम को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है. वायरल वीडियो में दिखता है कि आरोपी ने महिला के हाथ पकड़े हुए हैं, और कुरान की सूरह पढ़ रहा है. जबकि महिला उससे छोड़ने की गुहार लगा रही है.
पुलिस ने अय्याज मदारे और अमीन शेख (30) को गिरफ्तार कर लिया है. तीसरा आरोपी मध्य प्रदेश के तामिया का रहने वाला हजरत मौलाना है, जिसकी तलाश जारी है. महिला ने शिकायत में बताया कि पति एयरफोर्स में दूसरे शहर में तैनात हैं, जबकि वो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करती है.
महिला ने दावा किया कि फरवरी 2025 में अय्याज ने प्लाट खरीदने के बहाने उससे कॉन्टैक्ट किया. दोनों वर्धा रोड स्थित एक होटल में गए. पीड़िता ने आरोप लगाया है कि अय्याज ने उसे नशीला पदार्थ मिला हुआ जूस पिलाया और उसके बेहोश होने पर उसका रेप किया, साथ ही इस घटना का वीडियो बनाया और फोटो भी खींचे.
शिकायत के मुताबिक, आरोपी ने महिला के अश्लील वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया, उसका कई बार यौन शोषण किया और उससे 3.09 लाख रुपये भी ऐंठ लिए. महिला ने आगे आरोप लगाया कि उसे इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी मजबूर किया गया. धर्म बदलने के लिए कथित तौर पर धार्मिक रस्में भी कराई गईं.
महिला ने दावा किया कि बाद में 31 मई को आरोपी उसे कमलेश्वर ले गया, जहां उसे अमीन शेख और हजरत मौलाना से मिलवाया गया. पीड़िता ने इल्जाम लगाया कि ये तीनों उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, कुछ धार्मिक रस्में निभाईं और उन्होंने दावा किया कि पीड़िता का धर्म परिवर्तन पूरा हो गया है. आगे आरोप लगाया कि इसके बाद उसके साथ बलात्कार करने की एक और कोशिश की गई.
तीन दिन पहले, जब महिला के IAF ऑफिसर पति ड्यूटी से घर लौटे, तो उसने उन्हें इस कथित घटना के बारे में बताया. जिसके बाद सोनेगांव पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई गई. नागपुर सिटी पुलिस के जोन 1 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (DCP) सिंगा रेड्डी ऋषिकेश ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया,
“शिकायत मिलने के बाद हमने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया, FIR दर्ज की और दो आरोपियों को गिरफ्तार किया. हमने मोबाइल फोन से डिजिटल सबूत जब्त किए हैं और उनकी जांच कर रहे हैं. जो वीडियो कथित तौर पर वायरल हैं, उन्हें बरामद करने और उनकी पुष्टि करने की कोशिशें जारी हैं. जांच अभी चल रही है और जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, और जानकारी सामने आएगी.”
DCP सिंगा रेड्डी ऋषिकेश ने आगे कहा,
"अब तक तीन आरोपियों की पहचान हो चुकी है. दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक आरोपी का पता मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा में चला है. इस बात की पूरी संभावना है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं और जांच उसी दिशा में आगे बढ़ रही है..."
पुलिस ने बलात्कार, जबरन वसूली, जबरन धर्म परिवर्तन की कोशिश और 'महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुरी और अघोरी प्रथाओं तथा काले जादू की रोकथाम और उन्मूलन अधिनियम' के तहत मामला दर्ज किया है. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को अदालत ने पांच दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.
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