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साहिल-मुस्कान को मौत की सजा, पति सौरभ राजपूत के टुकड़े कर नीले ड्रम में भर दिए थे

कोर्ट रूम में सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत और भाई मौजूद थे. बताया गया कि सजा सुनाने से पहले सुबह मुस्कान की मां और पिता ने कोर्ट में लिख कर दिया कि फांसी मिलेगी तो वो विरोध नही करेंगे.

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साहिल और मुस्कान को हुई फांसी. (Courtesy: आजतक)

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  • मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड में आरोपी साहिल और मुस्कान को कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फांसी की सजा सुनाई है, जहां पीड़ित परिवार भी कोर्ट में मौजूद था।
  • यह फैसला सौरभ राजपूत की हत्या के गंभीर प्रकृति और आरोपी द्वारा किए गए कृत्य की जांच और तफ्तीश के बाद सुनाया गया है, जिसमें पीड़ित पक्ष की न्याय की मांग शामिल थी।
  • सजा के बाद आगे प्रक्रिया में ऐपील या दया याचिका की संभावना बनी रहेगी, जबकि अदालत का यह निर्णय मृतक के परिवार की मौजूदगी में लागू हुआ है।

मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड के दोषी साहिल और मुस्कान को फांसी की सजा दी गई है. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक सजा सुनाए जाने के वक़्त मुस्कान और साहिल जेल में ही थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट से जुड़े थे. वहीं कोर्ट रूम में सौरभ राजपूत की मां रेनू राजपूत और भाई मौजूद थे. बताया गया कि सजा सुनाने से पहले सुबह मुस्कान की मां और पिता ने कोर्ट में लिख कर दिया कि फांसी मिलेगी तो वो विरोध नही करेंगे.

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