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सिंगापुर के विमान में 20 साल के भारतीय लड़के ने महिला को जबरन टॉयलेट में खींचा, केस दर्ज

एक पुलिसकर्मी ने बताया कि महिला यात्री ने यह घटना देखी और तुरंत पीड़िता को टॉयलेट से बाहर निकाला. इसके बाद घटना की सूचना केबिन सुपरवाइजर को दी गई. फ्लाइट, चांगी एयरपोर्ट पर लैंड हुई जहां एयरपोर्ट पुलिस डिवीजन के अधिकारियों ने रजत को गिरफ्तार कर लिया.

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भारतीय नागरिक ने महिला केबिन-क्रू को किया हरास. (तस्वीर : इंडिया टुडे)

सिंगापुर में एक भारतीय युवक को सिंगापुर एयरलाइन की एक महिला कर्मी के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. घटना कुछ समय पहले की है, जिसकी जानकारी अब सामने आई है. आरोपी युवक का नाम रजत है. उसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है. उस पर आरोप है कि उसने सिंगापुर एयरलाइंस (SIA) की एक महिला केबिन क्रू के साथ जबरदस्ती की. आरोपी ने उड़ान के दौरान कथित तौर पर पीड़िता को जबरदस्ती ‘टॉयलेट में खींचा’ था.

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सिंगापुर के डेली द स्ट्रेट्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक, घटना 28 फरवरी की सुबह लगभग 11 बजे की है. आरोपी के खिलाफ अदालती कार्यवाही शुरू कर दी गई है. हालांकि फ्लाइट से जुड़े विवरण सार्वजनिक नहीं किए गए हैं. लेकिन पुलिस ने बताया है,

"28 साल की केबिन क्रू मेंबर, एक महिला यात्री को शौचालय तक ले जा रही थीं कि तभी उन्होंने फर्श पर एक टिश्यू पेपर गिरा हुआ देखा. जैसे ही वो उसे उठाने के लिए झुकीं, रजत ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया और टॉयलेट के अंदर खींच लिया."

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एक पुलिसकर्मी ने आगे बताया कि महिला यात्री ने यह घटना देखी और तुरंत पीड़िता को टॉयलेट से बाहर निकाला. इसके बाद घटना की सूचना केबिन सुपरवाइजर को दी गई. फ्लाइट, चांगी एयरपोर्ट पर लैंड हुई जहां एयरपोर्ट पुलिस डिवीजन के अधिकारियों ने रजत को गिरफ्तार कर लिया. उसके खिलाफ मोलेस्टेशन का केस दर्ज किया गया है, जिसकी अगली सुनवाई 14 मई को होगी.

द स्ट्रेट्स टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में एक दूसरी घटना का भी जिक्र किया है. अखबार ने बताया कि बीती 2 अप्रैल को 73 साल के एक भारतीय नागरिक और रिटायर बैंकर बालासुब्रमण्यम रमेश को SIA की चार अलग-अलग एयर होस्टेस/महिलाकर्मियों के यौन उत्पीड़न का दोषी पाया गया. कोर्ट ने बालासुब्रमण्यम को नौ महीने की सजा सुनाई. ये घटना, नवंबर 2024 को सैन फ्रांसिस्को से सिंगापुर जा रही फ्लाइट में हुई थी.

सुनवाई के दौरान ये बात भी सामने आई कि बालासुब्रमण्यम ने शराब नहीं पी थी, बल्कि उसे हेयर होस्टेस ‘आकर्षक’ लगी थीं, जिसके बाद उसने ये हरकत की. हालांकि कोर्ट ने उसकी उम्र का लिहाज करते हुए सजा में नरमी बरती. फैसले में कोर्ट ने कहा, “आरोपी की उम्र 50 साल से अधिक है, इसलिए उसे कोड़ों की सजा नहीं दी जा सकती.”

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सिंगापुर में मोलेस्टेशन के मामलों में तीन साल तक की जेल, जुर्माना, कोड़े मारने की सजा या इनमें से कोई भी सजा देने का प्रावधान है.

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