तुकाराम मुंढे की लीडरशिप में FDA ने महाराष्ट्र में इस्कॉन की तीन फूड यूनिट्स के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने यह कार्रवाई जांच में नियमों का गंभीर उल्लंघन पाए जाने के बाद की है. फूड यूनिट्स में साफ-सफाई और फूड सेफ्टी से जुड़े गंभीर उल्लंघन हो रहे थे. जैसे कीड़े-मकोड़ों का होना, खाने को ठीक से स्टोर ना करना, खराब ड्रेनेज सिस्टम आदि.
तुकाराम मुंढे के FDA ने इस्कॉन की फूड यूनिट्स पर छापा मार दिया, कीड़े-मकोड़े मिले, लाइसेंस रद्द
Juhu ISKCON Restaurant licence suspend: FDA ने जिन तीन इस्कॉन भोजनालयों के लाइसेंस सस्पेंड किए उनके नाम हैं- हरे कृष्ण लैंड स्थित मुख्य फूड एस्टेब्लिशमेंट, इस्कॉन जुहू फूड सर्विसेज-रेस्टोरेंट और गोविंदा रेस्टोरेंट.

FDA ने जिन तीन इस्कॉन भोजनालयों के लाइसेंस सस्पेंड किए उनके नाम हैं- हरे कृष्ण लैंड स्थित मुख्य फूड एस्टेब्लिशमेंट, इस्कॉन जुहू फूड सर्विसेज-रेस्टोरेंट और गोविंदा रेस्टोरेंट.
क्या उल्लंघन पाए गए?इंडिया टुडे से जुड़े मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि इनकी जांच 3 सितंबर को की गई थी. इस दौरान दो-तीन नहीं, बल्कि कई वॉयलेशन मिले है. जैसे…
- फूड प्रोडक्ट्स की अनिवार्य टेस्टिंग नहीं की जा रही थी. फिर वह इन-हाउस लेबोरेटरी के जरिए हो या किसी मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी के जरिए.
- पीने के पानी की समय-समय पर जांच नहीं की जा रही थी.
- मंजूर किए गए सप्लायर से कच्चा माल खरीदने से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड नहीं मिले. वहीं, कच्ची सामग्री मिलने पर उनकी ठीक से जांच नहीं की जा रही थी. ना ही खाना बनाने से पहले उन्हें अच्छी तरह साफ किया जा रहा था.
- रॉ, कूकड और शाकाहारी खाने की चीजों को अलग-अलग रखने की सही व्यवस्था नहीं थी. इससे क्रॉस-कंटैमिनेशन (एक चीज से दूसरी चीज में गंदगी या कीटाणु फैलने) का खतरा था.
- किचन की सफाई नहीं की जा रही थी. कोल्ड स्टोरेज रूम में पानी जमा हुआ था. नालियां बंद थीं. नालियों में जरूरी ग्रीस ट्रैप और कॉकरोच ट्रैप नहीं लगे थे.
- जगह पर कीड़े-मकोड़ों के होने के सबूत मिले.
- खाना संभालने वाले स्टाफ के लिए जरूरी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं थे. कुछ स्टाफ बिना जरूरी एप्रन और ग्लव्स पहने काम करते मिले. फूड-हैंडलिंग स्टाफ की जरूरी ट्रेनिंग से जुड़े रिकॉर्ड या सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं थे. फूड सेफ्टी सिस्टम का समय-समय पर इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिट भी नहीं किया जा रहा था.
- घी, खाने के तेल, वेजिटेबल घी और अन्य फैट्स का इस्तेमाल करके बनाए गए फूड आइटम्स की अलग से कोई लिस्ट नहीं लगाई गई थी.
इन सभी कमियों के पाए जाने के बाद FDA, 2006 की धारा 32(3) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (फूड बिजनेस की लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन) रेगुलेशन, 2011 के नियम 2.1.8(4) के तहत भोजनलायों के लाइसेंस रद्द कर दिए.
मुंबई में 6, पुणे में 11 भोजनालयों के लाइसेंस सस्पेंडइस्कॉन जुहू की तीन फूड यूनिट्स पर यह कार्रवाई एक बड़े अभियान का हिस्सा थी. इसके तहत FDA ने मुंबई में छह, कोंकण डिवीज़न में तीन और पुणे डिवीजन में 11 फूड एस्टेब्लिशमेंट के लाइसेंस सस्पेंड किए.
ये भी पढ़ें: 'भारत रत्न' वैज्ञानिक सीएनआर राव को SIR नोटिस मिला? चुनाव अधिकारी ने ये बताया
पुणे में 12 एस्टेब्लिशमेंट पर कार्रवाई हुई. इनमें से एक को बिना वैलिड फूड लाइसेंस के कारोबार करने के कारण काम बंद करने का आदेश दिया गया. FDA ने IRCTC से जुड़े एक बेस किचन की जांच के बाद उसका फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया. 4 कंपनियों को सुधार के लिए नोटिस जारी किया.
कमिश्नर तुकाराम मुंढे के नेतृत्व वाली फूड सेफ्टी बॉडी ने मलाड वेस्ट स्थित ड्रोग्हेरिया सेलर्स प्राइवेट लिमिटेड (Zepto) का लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया. निरीक्षकों को अंडे के पैक्ड बॉक्स और ड्रिंक्स वाली टेबल पर जिंदा कॉकरोच मिले थे. शेल्फ पर बिक्री के लिए एक्सपायर्ड खाना भी रखा हुआ मिला.
वीडियो: सीजेपी प्रदर्शन में गए जीबीयू छात्र को 5 लाख का नोटिस, एसएफआई का आरोप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन?













