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दिल्ली में आज से इन गाड़ियों की एंट्री बैन, बॉर्डर पर तैनात रहेंगी 84 टीमें, पता है किसे मिलेगी एंट्री?

Delhi Pollution Update: दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स पर RFID आधारित स्कैनिंग सिस्टम भी एक्टिव कर दिया गया है. इससे ये सुनिश्चित होगा कि मानक पूरे करने वाले वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिले.

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नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी दिल्ली पुलिस. (फाइल फोटो- PTI)
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सुशांत मेहरा

सर्दियां शुरू होते ही ‘गैस चैंबर’ बनने वाली राजधानी दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. 1 नवंबर से दिल्ली में सिर्फ BS-VI मानक वाले कॉमर्शियल वाहनों को ही एंट्री की इजाजत होगी. BS-VI से कम मानक वाली गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. इसे लेकर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग ने संयुक्त रूप से आदेश जारी किया है.

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आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, आदेश में साफ शब्दों में कहा गया है कि दिल्ली में अब BS-VI से नीचे (जैसे BS-IV या BS-III) मानक वाले अन्य राज्य के कमर्शियल गुड्स वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित होगी. इनमें लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहन (LGV, MGV, HGV) भी शामिल हैं. 

क्या है CAQM के आदेश में?

CAQM के नोटिफिकेशन में यह साफतौर पर बताया गया है कि सभी प्रकार के वाहनों पर समान रूप से रोक नहीं होगी. कुछ कैटिगरी के वाहनों को छूट दी गई. ये छूट इस प्रकार हैः-

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-दिल्ली में रजिस्टर्ड कमर्शियल गुड्स वाहन
-BS-VI पेट्रोल/डीजल वाहन 
-CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन

इन वाहनों एंट्री की इजाजत तो होगी ही साथ में इन्हें प्राथमिकता भी दी जाएगी, ताकि स्वच्छ ईंधन और कम उत्सर्जन वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जा सके. ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुताबिक, दिल्ली से प्रतिदिन करीब 60,000 कॉमर्शियल वाहन शहर में माल लाते हैं. इनमें लगभग 35 प्रतिशत अब भी BS-IV मानक पर चल रहे हैं. ऐसे में सरकार की यह रोक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है.

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इन्हें एक साल की राहत

दूसरी तरफ दिल्ली सरकार ने ट्रांसपोर्ट कंपनियों को थोड़ी राहत भी दी है. BS-IV पेट्रोल-डीजल वाले वाहनों के अगले एक साल यानी 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में चलने की मंजूरी दी गई है. इस दौरान इन कमर्शियल वाहनों के पास खुद को धीरे-धीरे BS-VI में बदलने का मौका होगा. 

निजी वाहनों पर ये आदेश

कौन-से निजी वाहन दिल्ली में चल सकेंगे इसे लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. इसका मतलब है कि BS-III, BS-IV या BS-IV सभी तरह की प्राइवेट गाड़ियां दिल्ली में बे रोक-टोक चल सकेंगी. इसके अलावा, कमर्शियल पैसेंजर वाहन जैसे कि टैक्सी, ओला-उबर आदि पर भी कोई रोक नहीं लगाई गई है. वहीं, CNG या इलेक्ट्रिक वाहनों पर किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई गई है.

उल्लंघन पर ये कार्रवाई होगी

रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली परिवहन विभाग ने दिल्ली के सभी एंट्री पॉइंट्स पर Radio Frequency Identification (RFID) आधारित स्कैनिंग सिस्टम सक्रिय कर दिया है. साथ ही परिवहन विभाग ने अपनी 84 टीमों काे भी सतर्क किया है, इसमें से 46 टीमें दिल्ली की सीमाओं पर तैनात रहेंगी. इस सबसे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि मानक पूरे करने वाले वाहनों को ही दिल्ली में एंट्री मिले. 

इसके अलावा, परिवहन विभाग का कहना है कि जो वाहन इस नियम का उल्लंघन करेंगे, उन पर 20,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. बार-बार ऐसा करने पर परमिट कैंसिल कर दिया जाएगा. 

क्या है BS?

Bharat Stage VI यानी BS-VI भारत सरकार का उत्सर्जन मानक है. इसे 1 अप्रैल 2020 से लागू किया गया था. यह यूरो-VI स्तर के बराबर माना जाता है. इस मानक में इंजन और ईंधन दोनों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वाहन से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) की मात्रा बेहद कम हो. माना जाता है कि BS-VI वाहनों से 70-80% तक कम प्रदूषण फैलता है. 

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