दिल्ली की एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के लीडर अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को छोड़ने का आदेश दिया है. 10 अक्टूबर को CJP प्रोटेस्ट में शामिल होने आए तीनों लीडर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट से सीधे डिटेन कर लिया. उन्हें प्रीवेंटिव हिरासत में रखा गया. 11 अक्टूबर की सुबह तीनों को दिल्ली कैंट में एडिशनल सिटी मजिस्ट्रेट (ACM) कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए हिरासत से आजाद कर दिया.
CJP Protest: अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास रिहा, कोर्ट से मिली राहत
CJP Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की लीगल टीम की हेड रत्ना सिंह ने X पर बताया कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है.
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बायीं फोटो- अभिजीत दिपके (बाएं), आशुतोष रांका (दाएं) और सौरव दास (बीच में नीचे). (Courtesy: PTI)
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CJP की लीगल टीम की हेड रत्ना सिंह ने X पर बताया कि कोर्ट ने अभिजीत दिपके, आशुतोष रांका और सौरव दास को हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया है. इंडिया टुडे से जुड़े अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने CJP के तीनों लीडर को इस शर्त पर रिहा किया कि वे एक साल तक शांति बनाए रखेंगे.
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