कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार, 12 अक्टूबर को विपक्षी दलों के नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च का ऐलान किया था. इसके 4 घंटे बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने उनसे मिलने से मना कर दिया. राहुल गांधी के भेजे ईमेल के जवाब में सीजेआई ने कहा कि इस तरह की मुलाकात ठीक नहीं है. जिन मुद्दों पर उनसे चर्चा की मांग राहुल गांधी ने की है, उनका मुकदमा पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. CJI के दफ्तर से जुड़े सूत्रों के अनुसार, 11 अक्टूबर 2026 को सीजेआई सूर्यकांत ने इस फैसले की जानकारी और इसके पीछे के कारणों को ईमेल के जरिए विपक्ष के नेताओं को भेजा.
राहुल गांधी को मिलने से CJI सूर्यकांत ने किया इनकार, वजह ये बताई
राहुल गांधी ने वोट चोरी, SIR और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी नेताओं के साथ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने और CJI सूर्यकांत को ज्ञापन सौंपने का ऐलान किया था.

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, यह भी बताया गया कि CJI सूर्यकांत ने कहा कि संविधान की एक व्यवस्था है. इसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट प्रशासनिक मामलों में सरकार के कामकाज में दखल नहीं दे सकता. हालांकि, सीजेआई ने यह भी साफ किया कि विपक्षी दलों के नेता चाहें तो न्यायिक प्रक्रिया के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं.
कानूनी रास्ते से आ सकते हैं सुप्रीम कोर्टरिपोर्ट के मुताबिक, राहुल गांधी को यह भी बताया गया कि अगर विपक्ष का कोई भी सदस्य इस मामले में याचिका दायर करता है तो उस पर मंगलवार, 13 अक्टूबर को मामले से जुड़ी बाकी याचिकाओं के साथ सुनवाई की जा सकती है. बता दें कि CJI की पीठ के सामने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उन फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाएं भी पेंडिंग हैं, जिनके बारे में आरोप है कि उन्हें दूसरे चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिया गया था.
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राहुल गांधी ने किया था मार्च का ऐलानइससे पहले 11 अक्टूबर, रविवार को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि विपक्ष के नेता सोमवार 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालेंगे. इस मार्च के दौरान विपक्षी नेता देश की ओर से CJI सूर्यकांत को एक ज्ञापन सौंपने वाले थे. इस ज्ञापन में 'वोट चोरी' को रोकने, SIR को रोकने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग भी शामिल थी. सूत्रों ने बताया कि विपक्षी नेताओं की इस मांग और मुलाकात के के अनुरोध को CJI सूर्यकांत ने अस्वीकार कर दिया है.
इससे पहले मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने वोटर्स लिस्ट का SIR कराने के चुनाव आयोग के अधिकार को वैध बताया था.
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