मेट्रो, रेल-इंटरनेट चालू करो, करने दो प्रोटेस्ट, CJP के प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
Supreme Court ने दिल्ली में लोगों को मौजूदा कानून और ट्रैफिक नियमों के मुताबिक आने-जाने की छूट देने का निर्देश दिया. CJP Protest के कारण रास्तों पर लगाए गए बैरिकेड्स की तुरंत समीक्षा करने के लिए भी कहा.
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सुप्रीम कोर्ट ने CJP प्रोटेस्ट के दौरान डिटेन को लेकर निर्देश जारी किए. (Courtesy: PTI)
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