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'पाकिस्तान में शादी की ही क्यों...' सवाल वीजा का था, निशिकांत दुबे ने मकसद पर सवाल उठा दिया

Nishikant Dubey ने दावा किया है कि पांच लाख से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियां भारत में शादी करके रह रही हैं. उन्होंने कहा कि इन शादियों के पीछे क्या मकसद है, इसकी जांच होनी चाहिए.

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BJP सांसद निशिकांत दुबे ने अवैध घुसपैठ को लेकर बड़ा दावा किया है (फोटो: आजतक)

पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए कई बड़े फैसले लिये (Pahalgam Terror Attack). जिनमें एक फैसला ये भी शामिल था कि भारत में रह रहे पाकिस्तानी नागरिक जल्द-से-जल्द भारत छोड़ दें. इस फैसले के बाद सुरक्षा एजेंसियां लगातार पाकिस्तानियों के अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों को भी पकड़कर उन्हें उनके देश वापस भेज रही हैं. अब इसी कड़ी में BJP सांसद निशिकांत दुबे (Nishikant Dubey) ने बड़ा दावा किया है.

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क्या बोले BJP सांसद?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि ‘पाकिस्तानी आतंकवाद’ का एक नया चेहरा अब सामने आया है. उन्होंने दावा किया,

लगभग 5 लाख से ऊपर पाकिस्तानी लड़कियां भारत में शादी करके हिंदुस्तान में रह रही है. आजतक उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली है. अंदर घुसे इन दुश्मनों से लड़ना कैसे है?

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वहीं, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जब वीजा रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो दो तरह के वीजा सामने आए और इस पर गहन जांच की जरूरत है. उन्होंने कहा, 

पाकिस्तानी लड़कियों की शादी यहां हुई है और वे भारत की नागरिक नहीं बन सकती हैं. वे सालों से यहां रह रही हैं. यहां तक ​​कि पाकिस्तानी पुरुषों की भी शादी भारत में हुई है. इन शादियों के पीछे क्या मकसद है, इसकी जांच होनी चाहिए. क्या यहां शादी के लिए लड़के या लड़की नहीं मिलते, जो पाकिस्तान में शादी करने की जरूरत पड़ रही है. 

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उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है. जो लोग 1947 में पाकिस्तान चले गए, उनकी संपत्तियां ‘शत्रु संपत्ति अधिनियम’ (1968) के तहत सरकार ने अपने कब्जे में ले लीं. आगे उन्होंने कहा,

जानबूझकर वहां की लड़कियों और लड़कों ने यहां शादी की है. हमें पहले उनसे निपटना होगा.

गौरतलब हो कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने फैसला लिया था कि 29 अप्रैल तक सभी पाकिस्तानी नागरिक भारत छोड़ दें. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और 3 साल की जेल और जुर्माना भी देना होगा. 

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