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नर्सिंग स्कूल ने छात्राओं की शादी पर रोक लगा दी, प्रिंसिपल ने पता है क्या लॉजिक दिया?

Bihar के GNM School ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें कहा गया कि ट्रेनिंग के दौरान छात्राएं शादी नहीं कर सकतीं. शादी करने पर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.

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यह मामला गोपालगंज जिले के हथुआ स्थित जीएनएम स्कूल का है. (सांकेतिक फोटो: आजतक)
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सुनील कुमार तिवारी

बिहार के गोपालगंज में नर्सिंग स्कूल ने एक नोटिस जारी किया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है. नोटिस में कहा गया कि ट्रेनिंग के दौरान छात्राएं शादी नहीं कर सकतीं. शादी करने पर उनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा. यह नोटिस स्कूल की दीवारों पर लगाया गया था, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला गोपालगंज जिले के हथुआ स्थित जीएनएम यानी जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी स्कूल का है. 

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नोटिस वायरल होने के बाद गोपालगंज के जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा ने जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने हथुआ एसडीएम को 24 घंटे के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है. इस मामले पर कॉलेज की प्रिसिंपल मानसी सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि यह नियम पहले से लागू है. उन्होंने बताया, 

“छात्राओं के रजिस्ट्रेशन के समय ही घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करा लिया जाता है. घोषणा पत्र में यह साफ तौर पर लिखा गया है कि नामांकित छात्राएं ट्रेनिंग पीरियड के दौरान तीन वर्ष तक शादी नहीं करेंगी.”

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GNM school hathua
(फोटो: आजतक)

प्रिंसिपल ने यह भी कहा कि नर्सिंग की शिक्षा आवासीय होती है, जहां छात्राएं स्कूल प्रशासन की निगरानी में रहकर पढ़ाई करती हैं. ऐसी स्थिति में अगर वे शादी कर लेती हैं तो उनकी पढ़ाई में रुकावट आ सकती है. यह नियम एएनएम (ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी) और जीएनएम दोनों संस्थानों में लागू है.

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विवाद बढ़ने के बाद गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉ. बीरेंद्र प्रसाद ने कार्रवाई करते हुए आदेश को रद्द कर दिया. उन्होंने कहा कि उनके पास एक अनजान नंबर से कॉल आई थी. इसके बाद जांच की गई. जीएनएम के प्रिंसिपल के आदेश को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही प्राचार्य से सफाई मांगी गई हैं. संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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फिलहाल मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कही है.

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