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चार साल पहले रेस्टोरेंट ने पानी की बोलत पर ₹1 'फर्जी GST' लिया था, अब भरना पड़ेगा जुर्माना!

भोपाल में एक रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर एक रुपये GST लेना महंगा पड़ गया. उपभोक्ता फोरम ने चार साल बाद सुनाया फैसला.

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रेस्टोरेंट की तरफ से पानी की बोतल पर लिखी MRP से अधिक पैसे लिए गए. (तस्वीर-इंडिया टुडे)

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक रेस्टोरेंट को पानी की बोतल पर एक रुपये GST लेना महंगा पड़ गया. आरोप है कि रेस्टोरेंट की तरफ से पानी की बोतल पर लिखी MRP से अधिक पैसे लिए गए. और उस पर एक रुपये का GST भी ले लिया गया. इसके बाद ग्राहक ने उपभोक्ता फोरम में केस कर दिया. जिस पर सुनवाई करते हुए होटल मालिक को ग्राहक के एक रुपये लौटाने के आदेश दिए गए हैं. साथ ही 8 हजार रुपये का जुर्माना भी देने को कहा गया है.

इंडिया टुडे से जुड़े रवीश पाल सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मामला अक्टूबर 2021 का है. भोपाल के रहने वाले ऐश्वर्य निगम ने मोती महल डीलक्स होटल में अपने दोस्तों के साथ खाना खाया था. बिल आया तो, बिसलेरी की पानी की एक बोतल की कीमत 29 रुपये बताई गई. जबकि उस पर MRP 20 रुपये लिखी थी. साथ ही होटल ने 1 रुपये अतिरिक्त GST भी वसूल लिया.

ऐश्वर्य ने जब बिल की स्टाफ से शिकायत की तो उन्होंने बताया कि सभी चार्जेस वैध और नियमों के अनुरूप हैं. इसलिए इसमें कोई भी छूट नहीं दी जा सकती है. इसके बाद मामला उपभोक्ता फोरम में पहुंचा. जिसका चार साल बाद अब फैसला आया है.

वहीं ऐश्वर्य के वकील प्रतीक ने इंडिया टुडे से बात करते हुए बताया कि GST के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लेने पर आपत्ति जताई गई थी. इसके बाद उपभोक्ता फोरम में रेस्टोरेंट के वकील ने दलील दी कि नियमों के तहत उन्हें सिटिंग, एयर कंडीशनिंग, ऑन-टेबल सर्विस जैसी सुविधाओं के लिए MRP से अधिक चार्ज करने का अधिकार है. जिस पर उपभोक्ता फोरम ने कहा कि पानी की बोतल की MRP में GST पहले से शामिल होती है, इसलिए अलग से GST लेना वैध नहीं है.

उपभोक्ता फोरम ने अपने फैसले में रेस्टोरेंट को एक रुपये की GST राशि ग्राहक को वापस करने को कहा. इसके अलावा ग्राहक को हुए मानसिक कष्ट के लिए पांच हजार रुपये देने को कहा गया. साथ ही मुकदमे में कानूनी खर्च के तीन हजार रुपये रेस्टोरेंट को ही देने होंगे.

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