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पड़ताल: वोटर लिस्ट में नाम ना हो तो क्या फोटो ID दिखाकर वोट डाल सकते हैं?

लल्लनटॉप की एंटी फ़ेक न्यूज़ वर्कशॉप में ऑडियंस ने जानना चाहा इस ख़बर का सच.

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इस खबर पर चुनाव आयोग स्पष्टीकरण दे चुका है.
'दी लल्लनटॉप' देश में चल रहे लोकसभा चुनावों की ग्राउंड से सीधी कवरेज आप तक पहुंचा रहा है. इसके अलावा फेसबुक के साथ मिलकर देश के अलग-अलग इलाकों में फ़ेक न्यूज़ से बचने के लिए वर्कशॉप भी कर रहा है. और लोगों से जान रहा है कि उन्हें किन ख़बरों के फ़ेक होने पर शक है. इस कड़ी में हमारी टीम पहुंची देश के पश्चिमी राज्य गुजरात में. हीरा कारोबार के लिए फेमस शहर सूरत में 'दी लल्लनटॉप' के रिपोर्टर निखिल ने ऐसी ही वर्कशॉप की. वर्कशॉप अटेंड कर रहे मितेश गांधी को एक ख़बर पर शक था. वो एक वायरल मैसेज की सच्चाई जानना चाहते हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं वो फॉर्म 7 भर कर वोट दे सकते हैं. मितेश चाहते हैं कि 'दी लल्लनटॉप' इसकी ख़बर की पड़ताल करे और उन तक सच पहुंचाए.
दावा पहले पूरा दावा जान लेते हैं. हम दावे में बिना कोई बदलाव किए ज्यों का त्यों लिख रहे हैं. दावा है
जिनके वोटर कार्ड नहीं बने हैं या जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. वोटिंग के दिन आप 2 फोटो और फोटो लगा आईडी प्रूफ लेकर पोलिंग बूथ पर जाएं तथा फॉर्म नंबर 7 भरें जो कि बूथ पर उपलब्ध होगा तथा वोट डालें. कृपया शेयर जरूर करे, वक्त कम है जितना दम है लगा दो कुछ लोगो को मैं जगाता हूं,कुछ लोगो को तुम जगा. 
ये खबर भेजी है सूरत शहर के मितेश गांधी ने. उन्हें इस खबर पर शक है.
ये खबर भेजी है सूरत शहर के मितेश गांधी ने. उन्हें इस खबर पर शक है.

पड़ताल भारत में चुनाव संबंधी दिशा-निर्देश ‘चुनाव संचालन नियम, 1961’ के मुताबिक जारी होते हैं. हमने चुनाव संचालन नियमावली में ढूंढा तो फॉर्म 7 का वोटर से कोई लेना देना नहीं है. फॉर्म 7 में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के नाम लिखे जाते हैं. इसलिए ये दावा बिलकुल आधारहीन है. इसके अलावा भारत निर्वाचन आयोग ने ट्वीट करके साफ किया है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आप वोट नहीं कर सकते.
वेबसाइट SM Hoax Slayer के एक ट्वीट के जवाब में चुनाव आयोग ने साफ किया, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते.
वेबसाइट SM Hoax Slayer के एक ट्वीट के जवाब में चुनाव आयोग ने साफ किया, अगर वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो वोट नहीं डाल सकते.

इस बात को और पुख़्ता किया पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने. उन्होंने एक और इसी तरह की खबर के संदर्भ में ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा था कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है (फिर चाहे वोटर लिस्ट में नाम ना होने का कारण कुछ भी हो), आप कुछ नहीं कर सकते. सो साफ है कि चाहे आप अपने साथ 2 फोटो और फोटो आईडी प्रूफ लें जाएं, अगर आपका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में तो आप वोट नहीं कर सकते. इसलिए वोटिंग डेट से पहले ही अपना नाम वोटिंग लिस्ट में जांच लें. कैसे जांच सकते हैं, हम बता रहे हैं.
दो तरीके हैं- #1. इलेक्शन कमीशन ने राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल(https://electoralsearch.in/##resultArea
) शुरु किया है. यहां अपनी वोटर कार्ड नंबर या फिर अपनी डिटेल डालकर पता लगा सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं.
इस पोर्टल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं.
इस पोर्टल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं.

#2. आप एक फोन नंबर पर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं. आपको लिखना है EPIC <Voter id number> और इसे भेजें 7738299899 पर. आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं, आप तक जानकारी पहुंच जाएगी.
नतीजा दी लल्लनटॉप की पड़ताल में ये वायरल फोटो फेक निकली, झूठी निकली. वोटिंग लिस्ट में ना होने पर आप वोट नहीं कर सकते. कोई फॉर्म भरकर भी नहीं. इसलिए वोटिंग को अभी जांचिए और पता कीजिए कि आपका नाम इसमें है या नहीं.अगर आपको चुनाव से जुड़ी या उसके अलावा भी किसी ख़बर पर शक हो तो हमें लिखें. हमारा पता है
PADTAALMAIL@GMAIL.COM.



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