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हेलमेट नहीं लगाते थे, कटे 55 हजार के चालान, ट्रैफिक पुलिस ने बुलाकर फोटो खिंचाया

पेंडिंग ट्रैफिक चालान के शतकवीर के बारे में खुद राजाजीनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ने पोस्ट करके बताया है. पोस्ट में महानुभाव अपने चालानों की लंबी पर्ची के साथ नजर आ रहे हैं.

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बेंगलुरू के हैवी ड्राइवर के नाम 100 चालान

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  • बेंगलुरू के एक हैवी ड्राइवर ने बिना हेलमेट के कई बार सवारी करने के कारण 100 से अधिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन किए, जिनके लिए कुल 55,000 रुपये का चालान कटा।
  • कर्नाटक सरकार ने पेंडिंग चालानों पर 50% छूट देने का अभियान चलाया, जिसके तहत इस चालक ने 27,500 रुपये का भुगतान किया और इस योजना का लाभ उठाया।
  • राजाजीनगर ट्रैफिक पुलिस के पोस्ट के बाद लोग चालान भरने की सलाह दे रहे हैं और नए नियम के तहत चालान 45 दिन के भीतर जमा करने या शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता है।

फिल्मों से लेकर मीम की दुकान में आपने कई हैवी ड्राइवर देखे होंगे, मगर हम आपको रियल लाइफ के हैवी ड्राइवर से मिलवाते हैं. बेंगलुरू के रहने वाले ये हैवी ड्राइवर टूव्हीलर चलाते हैं और इनके नाम पर 100 से अधिक (Bengaluru Rider Pays 27,500 for 100 Violations) चालान हैं. कुल रकम है 55000 रुपये. कमाल कि बात ये है कि इन्होंने ये रकम चुका भी दी है. दरअसल कर्नाटक सरकार पेंडिंग चालान पर 50 फीसदी छूट का अभियान चला रही है. महाशय ने इसका फायदा उठाया और एक झटके में 27500 रुपये भर दिए.

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शतक के बाद शपथ

पेंडिंग ट्रैफिक चालान के शतकवीर के बारे में खुद राजाजीनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन ने पोस्ट करके बताया है. पोस्ट में महानुभाव अपने चालानों की लंबी पर्ची के साथ नजर आ रहे हैं. मोबाइल में पेंडिंग चालान के डिटेल्स देखने से पता चलता है कि भाई साब ज्यादातर समय बिना हेलमेट के सवारी करने में यकीन रखते थे. चलो छूट के बहाने से ही पेंडिंग चालान खत्म तो हुए.

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राजाजीनगर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन की पोस्ट पर कई यूजर्स ने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. कुलदीप नाम के यूजर ने लिखा,

नियम तोड़िए और ट्रैफ़िक पुलिस से छूट मिलने का इंतज़ार कीजिए. अगर आप नियमों का पालन करते हैं, तो आप बेवकूफ़ हैं.

एक और यूजर ने लिखा,

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मेरा सीधा सा सवाल है कि वह इतना ज़्यादा जुर्माना क्यों भरेगा? उस गाड़ी की कीमत ही कितनी है? मुझे तो यह बात समझ नहीं आती.

खैर जो भी हो, अगर आपकी गाड़ी पर कोई चालान पेंडिंग है, तो बिना समय लगाए उसे भर दीजिए. लोक अदालत में चालान निपटाने के नए नियम के मुताबिक आपके केस की सुनवाई तभी होगी, जब आप आधा पैसा भर चुके होंगे. इसके लिए भी 45 दिन की समय सीमा तय की गई है. माने चालान कटने के 45 दिन के अंदर वाहन मालिक को जुर्माना जमा करना होगा या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद ही आप लोक अदालत का रुख कर पाएंगे.

सौ की एक बात. ऐसे कोई काम कीजिए ही मत, जिसमें चालान फटे. जो चालान फटे तो टाइम से उसे भर दीजिए, ताकि आपका ड्राइविंग लाइसेंस ना फटे. 

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