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चालान के नियम बदल गए, अब 50 फीसदी वाला नया रूल आया

Traffic Challan New Rule: लोक अदालत में चालान खत्म करवाने के लिए या फिर उसके जुर्माने की रकम कम करवाने के लिए ये नया नियम आया है. ड्राइविंग लाइसेंस (DL) को लेकर भी नया नियम आ चुका है.

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23 जून 2026 (पब्लिश्ड: 09:40 AM IST)
 Traffic Challan New Rule
ट्रैफिक चालान का नया नियम
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आपकी गाड़ी पर चालान कटा हुआ है और आप उसको लोक अदालत में निपटाने की उम्मीद रखे हुए हैं तो आपके लिए आधे दुख की खबर है. मामला अब 50-45 का (Traffic Challan New Rule) हो गया है. बोले तो चालान खत्म करवाने के लिए या फिर उसके जुर्माने की रकम कम करवाने से पहले आपको चालान की रकम का 50 फीसदी भरना ही होगा. आप चालान राहत के लिए लोक अदालत में आवेदन तभी कर पाएंगे, जब राज्य सरकार के पोर्टल पर तय चालान राशि का 50 फीसदी भुगतान किया जा चुका हो.

आधा भरो तब आगे बढ़ो

लोक अदालत में चालान निपटाने के नए नियम के मुताबिक आपके केस की सुनवाई तभी होगी जब आप आधा पैसा भर चुके होंगे. इसके लिए भी 45 दिन की समय तय की गई है. माने चालान कटने के 45 दिन के अंदर वाहन मालिक को जुर्माना जमा करना होगा या पोर्टल पर शिकायत दर्ज करानी होगी. इसके बाद ही आप लोक अदालत का रुख कर पाएंगे.

पांच गलती तो लाइसेंस कैंसिल

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर भी नया नियम आ चुका है. इस नियम के अनुसार, 1 जनवरी, 2026 से यदि किसी व्यक्ति को एक वर्ष के भीतर पांच या अधिक चालान जारी किए जाते हैं, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस स्वतः ही रद्द हो जाएगा. इतना ही नहीं, जिन वाहनों के चालान लंबित हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा. उनके लिए परिवहन विभाग की साइट पर कर टैक्स पेमेंट के अलावा कोई अन्य लेनदेन या सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी. नियमों में संशोधन के बाद पते में परिवर्तन, ऑनरशिप ट्रांसफर, वाहन की श्रेणी में परिवर्तन, परमिट, फिटनेस, हाइपोथेकेशन कैंसिल जैसी सामान्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं होंगी.

ड्राइविंग लाइसेंस 50 साल तक वैलिड रह सकता है

फिलहाल ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी DL जारी होने के 20 साल या आवेदक की 40 साल उम्र पूरी होने तक रहती है. लेकिन जल्द ही 40 साल की उम्र को बढ़ाकर 50 साल तक किया जा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो RTO के चक्कर से मुक्ति मिल जाएगी. ऑनलाइन गाड़ी ट्रांसफर और परमिट रिन्यूअल के लिए भी आसान प्रोसेस बनाने पर विचार हो रहा है.

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