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स्वाति मालीवाल 'मारपीट' केस के आरोपी विभव कुमार को नहीं मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने AAP सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई के आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने दलील दी थी कि स्वाति मालीवाल ने 3 दिन की देरी से घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना है.

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Swati Maliwal Bibhav kumar
तीस हजारी कोर्ट ने की सुनवाई. (फ़ोटो - इंडिया टुडे)
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हरीश
27 मई 2024 (Published: 05:48 PM IST) कॉमेंट्स
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दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई के आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है (Bibhav Kumar bail rejected). कोर्ट में सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने कई दलीलें दी थीं. मसलन स्वाति मालीवाल ने 3 दिन की देरी से घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना और विभव कुमार की अपील रिजेक्ट हो गई. यानी अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा. इससे पहले अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला शाम तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.

विभव कुमार की बेल खारिज

सुनवाई में वकील एन हरिहरन ने कहा कि स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं. उन्हें अपने अधिकारों के बारे में अच्छे से पता था. अगर उनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ था, तो उन्हें तुरंत शिकायत दर्ज करानी थी. विभव कुमार के वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल ने ‘जानबूझकर’ CM हाउस के ड्राइंग रूम को चुना था, क्योंकि वहां पर कोई CCTV नहीं है. वो जानती थीं कि इससे वो बाद में अपने सुविधानुसार आरोप लगा सकती हैं. वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल की छवि जानबूझकर ख़राब की जा रही है.

वहीं दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि बिना किसी उकसावे के एक महिला को पीटा जा रहा था. उसे घसीटा जा रहा था. इससे उनकी मौत हो सकती थी. एक महिला को इस तरह पीटा जा रहा था कि उसकी शर्ट के बटन खुल गए. आजतक की ख़बर के मुताबिक़, सुनवाई में दिल्ली पुलिस का कहना था कि AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ख़ुद उन्हें ‘लेडी सिंघम’ कह चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि विभव की छवि ख़राब करने स्वाति वहां गई थीं.

दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें विभव कुमार की अपील अस्वीकार कर दी गई है.

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इससे पहले स्वाति मालीवाल ने 26 मई को चर्चित यूट्यूबर ध्रुव राठी पर निशाना साधा था. मालीवाल ने कहा था कि ध्रुव राठी ने उनके ख़िलाफ़ एकतरफ़ा वीडियो बनाया. इसके बाद उन्हें जान से मारने की धमकी मिलने लगी. ऐसा ही आरोप उन्होंने 27 मई को कोर्ट में लगाए हैं. उन्होंने कोर्ट में कहा,

“एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है जो पहले आप वॉलेंटियर था. उसने एकतरफा वीडियो बनाया. उसके बाद मुझे लगातार डेथ और रेप थ्रेट आने लग गईं.”

स्वाति मालीवाल ने आगे कहा,

“बार-बार मुझे BJP का एजेंट कहा गया. इनके पास ट्रोल की आर्मी है. पूरी पार्टी की मशीनरी झोंक दी गई. जैसे ही मैंने FIR दर्ज कराई, उसके बाद उनके मंत्रियों ने एक दिन में 3-3, 4-4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझको BJP का एजेंट बताया.” 

स्वाति ने विभव के लिए कहा कि वो सामान्य नहीं हैं, और अगर वो बाहर आते हैं, तो उन्हें (स्वाति) और उनके परिवार को जान का खतरा है.

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