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स्वाति मालीवाल 'मारपीट' केस के आरोपी विभव कुमार को नहीं मिली जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने AAP सांसद स्वाति मालीवाल की कथित पिटाई के आरोपी विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी है. विभव कुमार के वकील एन हरिहरन ने दलील दी थी कि स्वाति मालीवाल ने 3 दिन की देरी से घटना की शिकायत दर्ज कराई थी. लेकिन कोर्ट ने इस दलील को नहीं माना है.

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27 मई 2024 (पब्लिश्ड: 05:48 PM IST)
Swati Maliwal Bibhav kumar
तीस हजारी कोर्ट ने की सुनवाई. (फ़ोटो - इंडिया टुडे)

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