850 दिन बाद जेल से बाहर आकर क्या बोले सिद्दीक कप्पन?
सिद्दीक कप्पन का दावा- 'जेलर ने कहा बाहर कुछ ना बोलना, दोबारा मुकदमा हो जाएगा'

पत्रकार सिद्दीक कप्पन गुरुवार, 2 फरवरी को जेल से रिहा हो गए. उन्हें 2 साल 3 महीना 26 दिन जेल में बिताने के बाद आज रिहाई मिली है. उन्हें उत्तर प्रदेश के हाथरस कांड के बाद जनता को भड़काने समेत कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया था. बीते 23 दिसंबर को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से सिद्दीक कप्पन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली थी. इससे पहले उन पर लगे अन्य आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दी थी.
'जेलर ने कहा मीडिया से बात न करना'जेल से बाहर आने के बाद कप्पन ने आजतक से बात की. उन्होंने कहा,
‘अभी जेल से बाहर आते वक्त जेलर से मिला, तो जेलर ने कहा कि सिद्दीक मीडिया के बहुत लोग बाहर हैं. आप उन्हें कुछ नहीं बताओगे. वरना आपके ऊपर दोबारा मुकदमा लगेगा.’
अपनी गिरफ्तारी की बात करते हुए उन्होंने कहा,
क्या अकाउंट में पैसा आया था?'मैं सिर्फ रिपोर्टिंग करने के लिए हाथरस जा रहा था. मेरे साथ एक ओला ड्राइवर था, उसको भी पकड़ कर जेल में डाला. मेरे पास उन्हें कुछ नहीं मिला. मेरे पास सिर्फ मेरा मोबाइल था, दो पेन और एक नोटपैड. हमारे मोबाइल में कितने ही लोगों के नंबर हैं. मेरे पास बीजेपी के तमाम नेताओं के भी नंबर हैं. आरएसएस वालों के मोबाइल नंबर भी हैं. पीएफआई के लोगों के मोबाइल नंबर भी हैं. अगर किसी का मोबाइल नंबर इसमें है तो क्या उसका कनेक्शन मुझसे जोड़ दिया जाएगा.'
अपने अकाउंट में गलत तरह से पैसे आने के आरोप पर सिद्दीक कप्पन बोले,
‘मां का इंतकाल तक हो गया’‘मेरे अकाउंट में किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं था. मेरे अकाउंट में 5000 नहीं आए. PMLA के लिए 5000 नहीं है. 1 करोड़ से अधिक का है तो भी PMLA नहीं लगेगा. लेकिन मेरे ऊपर 5000 रुपए में ही PMLA लगा दिया.’
आजतक से बातचीत में सिद्दीक कप्पन भावुक भी हो गए. बोले,
क्या हुआ सिद्दीक कप्पन के साथ?‘मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा है. मेरी मां का इस दौरान इंतकाल तक हो गया. मैं जेल में था, मेरी पत्नी घर पर अकेली. मेरे बच्चे की पढ़ाई तक छूट गई. जो कुछ हुआ अब उसके खिलाफ आगे लड़ाई लडूंगा.’
सिद्दीक कप्पन और चार अन्य लोगों को यूपी पुलिस ने अक्टूबर 2020 में मथुरा से गिरफ्तार किया था. उस वक्त कप्पन हाथरस में लड़की के साथ गैंगरेप और मर्डर की घटना को कवर करने जा रहे थे. पुलिस का कहना था कि कप्पन कट्टरपंथी समूह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े हैं. वे हाथरस में दंगे फैलाने की साजिश रचने के लिए जा रहे थे.
इसके बाद कप्पन पर IPC की धारा 153ए (समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना), 124ए (देशद्रोह), 120बी (साजिश) और UAPA के तहत FIR दर्ज कर, जेल में डाल दिया गया. उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी कार्रवाई शुरू की गई थी.
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