टी राजा के खिलाफ 'सर तन से जुदा' नारा लगवाने वाले को पुलिस ने अरेस्ट किया, तुरंत बेल मिल गई
हैदराबाद के सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर सैयद कशफ ने कहा था कि इस तरह के नारे लगवाना उसका धार्मिक विश्वास है.

बीजेपी से निलंबित तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह (T Raja Singh) के खिलाफ ‘सर तन से जुदा’ नारा (Sir Tan Se Juda) लगवाने वाले हैदराबाद के एक सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर सैयद अब्दाहु कशफ (Syed Abdahu Kashaf) को गुरुवार 25 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, एक घंटे के भीतर ही कशफ को जमानत मिल गई. इस मामले को लेकर इनफ्लुएंसर के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था.
पोस्ट किया था वीडियोइंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक बीते सोमवार 22 अगस्त को सैयद अब्दाहु कशफ ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उसने 'सर तन से जुदा' का नारा लगाया था और लोगों से अपील की थी कि टी राजा सिंह के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा जाए. इसके अगले दिन ही टी राजा सिंह को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि उसी दिन टी राजा को जमानत मिल गई थी.
सिंह की गिरफ्तारी के बाद कशफ ने स्वीकार किया था कि उन्होंने पैगंबर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के चलते 'सर तन से जुदा' नारा लगवाया था और इसका उन्हें कोई खेद नहीं है.
कशफ ने इंडिया टुडे टीवी से बात करते हुए कहा था,
'प्रदर्शन के दौरान मैंने खुद वो नारा लगाया था. मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि मैं कोई असंवैधानिक काम करूं. मेरा बस इतना कहना है कि जो व्यक्ति पैगंबर को गाली देगा या गलत भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसे 'सर तन से जुदा' की सजा मिलेगा. ये मेरी धार्मिक मान्यता है.'
ये पूछे जाने पर कि क्या उन्हें पता है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, कशफ ने कहा था, 'हैदराबाद पूरी तरह हमारे कब्जे में है.'
मालूम हो कि बीजेपी से निलंबित एक अन्य नेता नूपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियों का कथित समर्थन के चलते राजस्थान के उदयपुर में एक टेलर का दो लोगों ने गला काट दिया था.
T Raja Singh की गिरफ्तारीवहीं, पैगंबर मुहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने वाले बीजेपी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को गुरुवार 25 अगस्त को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है. हालांकि, ये गिरफ्तारी फरवरी और अप्रैल के दो पुराने मामलों में हुई है.
हैदराबाद पुलिस के मुताबिक सिंह को पीडी एक्ट यानी कि प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है. इस कानून का इस्तेमाल ऐसे लोगों पर किया जाता है, जो आदतन और कुख्यात अपराधी होते हैं. इसके तहत आरोपी को एक साल तक के लिए जेल में बंद किया जाता है.
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