NCB ने एक-एक का नाम लेकर बताया कि शिप पर किसके पास से कितनी मात्रा में ड्रग्स मिले
आर्यन से हुई बरामदगी के बारे में NCB का जवाब चौंकाता है.
Advertisement

आर्यन खान को पेशी से पहले मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाते NCB ऑफिसर.
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स मामले में 07 अक्टूबर तक NCB की कस्टडी में भेज दिया गया है. उन पर नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट की धारा 20, 35 और धारा 8 सी के तहत मामला दर्ज करवाया गया है. NCB ने दावा किया कि आर्यन के फोन से उन्हें कुछ शॉकिंग मटीरियल मिला है. आर्यन खान समेत कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया था. उनके दोस्त अरबाज़ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी गिरफ्तार किया गया है. कोर्ट में आर्यन खान की पेशी के वक्त NCB ने बताया कि गिरफ्तार हुए लोगों में से किसके पास से क्या-क्या चीज़ें बरामद हुईं.
# किसके पास क्या मिला?
कोर्ट के जब पूछा कि किसके पास से क्या-क्या बरामद हुआ, तो NCB के अधिकारी ने हर एक का अलग-अलग बताया. कहा,
# अरबाज़ मर्चेंट से छह ग्राम चरस मिला. # मुनमुन धमेचा से पांच ग्राम चरस बरामद हुई. इन्हें थोड़ी मात्रा माना जाता है. # विक्रांत के पास पांच ग्राम एमडीएमए था. साथ ही 10 ग्राम कोकेन मिली. यह मीडियम लेवल की मात्रा है. # इश्मीत सिंह के पास से 14 एमडीएमए की गोलियां मिलीं. # गोमित के पास से एमडीएमए एक्स्टसी की 04 गोलियां और 03 ग्राम कोकेन बरामद की गई. # नूपुर के पास एमडीएमए की 4 गोलियां थीं. # मोहक जायसवाल के पास से कोई रिकवरी नहीं हुई, लेकिन उन्होंने नुपुर को गोलियां दीं. # अंत में NCB ने बताया कि उन्हें आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स या गोलियां बरामद नहीं मिलीं.
आर्यन खान की बेल पर सतीश मानशिंदे और एसजी सिंह के बीच बहस हो गई. आर्यन खान के वकील सतीश ने कोर्ट से कहा कि आर्यन के पास से NCB को किसी तरह का कोई ड्रग नहीं मिला है. जब ड्रग किसी और के पास से सीज़ किया गया है, तो फिर NCB का आर्यन को कस्टडी में लेने का कोई मतलब नहीं बनता. इस पर एसजी अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन खान के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि वो इनोसेंट हैं. हम रिमांड की स्टेज पर हैं. अभी जांच होनी बाकी है. # आर्यन खान चाहे तो खरीद सकते हैं पूरी शिप पेशी में मजिस्ट्रेट के सामने NCB और आर्यन के वकील सतीश मानशिंदे के बीच लंबी बहस चली. मजिस्ट्रेट ने NCB से आर्यन की कस्टडी को लेकर सवाल किया. NCB ने कहा कि उन्हें आर्यन खान की कस्टडी इसलिए चाहिए ताकि वो पता लगा सकें कि आर्यन क्रूज़ शिप पर क्यों गए थे और किस केबिन में रुके थे. इस पर आर्यन के वकील ने कहा, ''आर्यन खान को शिप में ड्रग्स बेचने की ज़रूरत नहीं है. आर्यन चाहे तो पूरी शिप खरीद सकते हैं.'' इसके बाद भी लगातार आर्यन खान और उनके पास से ड्रग्स ना मिलने को लेकर बहस होती गई. बाद में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और आर्यन खान को 07 अक्टूबर तक कस्टडी में भेज दिया.Court now asks specifically who the seizure is made.from.
NCB - Arbaz Khan - 6 gm's of charas (small quantity) Munmun Dhamecha - 5 gms of charas (small)#AryanKhan — Live Law (@LiveLawIndia) October 4, 2021