सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कोलेकर सुनवाई की. कोर्ट ने चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि SIR के तहत वोटर सूची से अलगकिए गए लोगों के लिए आधार कार्ड को पहचान के प्रमाण के तौर पर मान्य किया जाए.कोर्ट ने और क्या कहा, जानने के लिए देखिए वीडियो.