'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं', अब सुप्रीम कोर्ट में इलाहबाद हाईकोर्ट की इस टिप्पणी पर होगी सुनवाई
Supreme Court ने वरिष्ठ अधिवक्ता शोभा गुप्ता की चिट्ठी के आधार पर स्वत: संज्ञान लिया है. इससे पहले इस मामले को लेकर सर्वोच्च अदालत में एक जनहित याचिका डाली गई थी. जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस याचिका को खारिज कर दिया था.
Advertisement

सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान लिया है. (फाइल फोटो: इंडिया टुडे)
Story Summary
वीडियो: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ED को किस बात पर नसीहत दे दी?

