SC का 'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' वाली HC की टिप्पणी के खिलाफ सुनवाई से इनकार, वकील को कहा- 'लेक्चरबाजी नहीं'
सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें इलाहाबाद कोर्ट के फैसले से ‘विवादित हिस्से’ को हटाने की मांग की गई थी. याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे कि वो फैसले के इस विवादित हिस्से को हटा कर रिकॉर्ड में दुरुस्त करे.
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. (तस्वीर:PTI)
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