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SC का 'ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं' वाली HC की टिप्पणी के खिलाफ सुनवाई से इनकार, वकील को कहा- 'लेक्चरबाजी नहीं'

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली गई थी जिसमें इलाहाबाद कोर्ट के फैसले से ‘विवादित हिस्से’ को हटाने की मांग की गई थी. याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे कि वो फैसले के इस विवादित हिस्से को हटा कर रिकॉर्ड में दुरुस्त करे.

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25 मार्च 2025 (पब्लिश्ड: 06:55 PM IST)
supreme court refuses to hear pil in allahabad high court judgement
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ टिप्पणी करने से इंकार कर दिया. (तस्वीर:PTI)

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