सोनिया गांधी को 'बिना नागरिकता का वोटर' बताने वाली याचिका खारिज, FIR की मांग की थी
याचिका में कहा गया था कि सोनिया गांधी ने अप्रैल, 1983 को भारतीय नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की थी. लेकिन उनका नाम 1980-81 में मतदाता सूची में दर्ज था, जो गैर-कानूनी है.
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दावा किया गया कि 1980 में जब सोनिया का नाम पहली बार शामिल किया गया था, तब चुनाव आयोग को कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए थे. (फोटो- PTI)
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