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CAA के तहत भारत की नागरिकता इस पोर्टल से भी मिलेगी, जानें सब कुछ

भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल या कहें indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल पर नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलेगी. मसलन इससे जुड़े कानून, ऑर्डर और सर्कुलर आदि. इसके साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी होम पेज पर ही मिल जाता है.

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CAA के लिए गृह मंत्रालय का नया पोर्टल

नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA देश भर में लागू हो गया है. इससे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी. CAA के नियमों के तहत पासपोर्ट या वीजा ना होने पर भी आवेदन किया जा सकता है. इसके साथ ही गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs ) ने आवेदन के प्रोसेस को और आसान बनाने के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है. indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल की मदद से CAA-2019 के तहत पात्र व्यक्ति नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके साथ पोर्टल पर और क्या है खास, हम बताते हैं.

भारतीय नागरिकता ऑनलाइन पोर्टल या कहें indiancitizenshiponline.nic.in पोर्टल पर नागरिकता संशोधन कानून से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलेगी. मसलन इससे जुड़े कानून, ऑर्डर और सर्कुलर आदि. इसके साथ ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लिंक भी होम पेज पर ही मिल जाता है.

CAA पोर्टल

इस लिंक पर क्लिक करते ही एक नई विंडो ओपन होगी जहां लॉगिन का प्रोसेस नजर आएगा. यूजर्स ईमेल या मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदक CAA के प्रावधानों, जैसे सिटीजन रजिस्ट्रेशन, Naturalization, Descent Citizenship वगैरा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं. पोर्टल पर कुल 6 सेक्शन में आवेदन के बारे में बताया गया है. 

CAA पोर्टल

इसके साथ ही पोर्टल पर Frequently Asked Questions (FAQ's) का भी सेक्शन है. इस सेक्शन में CAA से जुड़े तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया गया है. फिर भी यूजर्स को कोई दिक्कत है तो कॉन्टैक्ट सेक्शन में संबंधित आधिकारियों जैसे Joint Secretary (Foreigners-II) या फिर Director (Citizenship) के फोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी दिए गए हैं.

CAA पोर्टल

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं. ऐसे लोगों को इन देशों का वैध पासपोर्ट या वीजा दिखाने की आवश्यकता नहीं है. नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार, ऐसे किसी भी दस्तावेज से काम हो जाएगा जिससे माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी में से किसी एक के भारतीय होने का सबूत मिले. 

वीजा की जगह उस सर्टिफिकेट से भी काम हो जाएगा जो स्थानीय निकाय के निर्वाचित सदस्य ने जारी किया हो. ऐसे दस्तावेज अपनी वैध अवधि के बाद भी CAA के लिए मान्य होंगे. कुल ऐसे 20 दस्तावेज हैं जिनमें किसी एक के आधार पर नागरिकता दी सकती है. ये 20 दस्तावेज हैं-

वैध वीजा
फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (FRRO) से जारी आवासीय परमिट
भारत में की गई जनगणना की पर्ची
ड्राइविंग लाइसेंस
आधार कार्ड
राशन कार्ड
सरकार या कोर्ट की कोई चिट्ठी
भारतीय जन्म प्रमाण पत्र
जमीन या किरायेदारी से जुड़े कागजात
रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट
पैन कार्ड
केंद्र, राज्य, PSU या बैंक के द्वारा जारी दस्तावेज
ग्रामीण या शहरी निकाय के निर्वाचित सदस्य या उसके अधिकारी या राजस्व अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र
पोस्ट ऑफिस अकाउंट
उपयोगिता बिल
कोर्ट या न्यायाधिकरण रिकॉर्ड
कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) दस्तावेज
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट
नगर पालिका ट्रेड लाइसेंस
मैरिज सर्टिफिकेट

एक जरूरी बात. indiancitizenshiponline.nic.in का सिर्फ पोर्टल है, कोई ऐप नहीं हैं. फिलहाल के लिए तो नहीं.

वीडियो: भारत में CAA लागू होने पर विदेशी मीडिया क्या-क्या बातें लिख रही है?