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'सेक्स रैकेट क्वीन' सोनू पंजाबन ने सोचा भी नहीं होगा कि कोर्ट इतनी ज़्यादा सज़ा सुना देगी

जिस मामले में सज़ा हुई, वो एक बच्ची के रेप, किडनैपिंग और उसे देह व्यापार में धकेलने का है.

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पुलिस की कैद में सोनू पंजाबन. फोटो- अरविंद कुमार ओझा.

दिल्ली में 'सेक्स रैकेट क्वीन' कहलाने वाली गीता अरोड़ा यानी सोनू पंजाबन को सज़ा सुना दी गई है. वो भी इतनी कि बड़े से बड़े क्रिमिनल के होश उड़ जाए. द्वारका कोर्ट ने सोनू को 24 साल और उसके साथी संदीप को 20 साल की सज़ा सुनाई है. दोनों को एक नाबालिग बच्ची का अपहरण, रेप और उसे देह व्यापार में धकेलने के एक मामले में दोषी पाया गया था. 'इंडिया टुडे' के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट से ज्यादा से ज्यादा सज़ा देने की मांग की थी.

कुछ दिन पहले दोषी माना था

द्वारका कोर्ट ने 16 जुलाई को ही सोनू और संदीप को इस मामले में दोषी करार दिया था. ऐसा पता चला है कि दोषी करार दिए जाने के दो दिन बाद सोनू ने तिहाड़ जेल में मेडिसिन खाकर आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी. हालांकि अस्पताल में इलाज के बाद वो ठीक हो गई.

वैसे तो सोनू के ऊपर दिल्ली-NCR समेत देश के कई हिस्सों में, हत्या और देह व्यापार के कई केस दर्ज हैं, लेकिन दोष पहली बार सिद्ध हुआ था. जिस केस में सोनू दोषी पाई गई है, वो साल 2009 का है.

कौन-सा मामला है?

साल 2009 में दिल्ली के हर्ष विहार इलाके से 12 साल की एक बच्ची गायब हो गई थी. यही बच्ची पांच साल बाद नजफगढ़ थाने पहुंची, और पुलिस को अपनी पूरी कहानी बताई.

दरसअल, साल 2006 में इस बच्ची की दोस्ती संदीप नाम के एक आदमी से हुई थी. यही संदीप 2009 के सितंबर महीने में उसे अपने साथ लेकर चला गया था. शादी करने के बहाने. दिल्ली के ही एक दूसरे इलाके लेकर गया, फिर रेप किया. उसके बाद बच्ची को अलग-अलग लोगों को दस बार बेचा. आखिर में बच्ची को सोनू पंजाबन के हवाले किया. सोनू ने बच्ची को देह व्यापार में धकेल दिया. बच्ची को नशे के इंजेक्शन दिए जाते थे. हरियाणा और पंजाब भी भेजा गया. बाद में सतपाल नाम के एक आदमी ने ज़बरन बच्ची से शादी कर ली. बच्ची किसी तरह उस आदमी के चंगुल से छूटकर भागी और नजफगढ़ थाने पहुंची.

केस दर्ज हुआ. पड़ताल शुरू हुई. मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को सौंपा गया. डीसीपी भीष्म सिंह की टीम ने सोनू और संदीप को गिरफ्तार किया. और अब इसी केस में द्वारका केस ने सज़ा सुनाई. कोर्ट में बच्ची के पिता ने बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट भी दिया था, जिसके मुताबिक सितंबर 2009 में बच्ची 12 साल 10 महीने और दो दिन की थी.

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वीडियो देखें: सेक्स रैकेट क्वीन सोनू पंजाबन, साल 2009 के अपहरण केस में दोषी पाई गई है