'काश पुरुषों को भी होता पीरियड्स...' सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक फैसले की आलोचना करते हुए की है. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य में महिला सिविल जजों की सेवाएं समाप्त कर दी थीं. इस मामले पर सुप्रीम में जस्टिस बीवी नागरत्ना और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की और सिविल जजों की बर्खास्तगी को लेकर हाई कोर्ट से जवाब मांगा है. इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए.
महिला जजों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट को क्यों जमकर सुनाया?
सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक फैसले की आलोचना करते हुए की है.
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