केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन - जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में हाथरस गैंगरेप को कवर करने के लिए रास्ते में गिरफ्तार किए जाने के बाद गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत मामला दर्ज किया था - को ज़मानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. लखनऊ की एक सत्र अदालत ने कप्पन की जमानत मामले में रिहाई के आदेशों पर हस्ताक्षर किए. उन्हें पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में जमानत दी गई थी. देखिए वीडियो.
सिद्दीकी कप्पन ने 28 महीने बाद यूपी की जेल से बाहर आते ही आरोपों और जेलर पर क्या कहा?
लखनऊ की एक सत्र अदालत ने कप्पन की जमानत मामले में रिहाई के आदेशों पर हस्ताक्षर किए
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