उत्तर प्रदेश में हिंसा के बाद आरोपियों के घरों को बुलडोजर से तोड़े जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के दायरे में ही ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए. कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन दिन में जवाब मांगा है कि हाल में ऐसी कार्रवाइयों में कानूनी प्रक्रिया का पालन किस तरीके से किया गया. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर से हो रही कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट इस संबंध में डाली गई याचिका पर सुनवाई कर रहा था. मामले में अगली सुनवाई 21 जून को होगी. देखिए वीडियो.
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने UP सरकार से क्या कह दिया?
कोर्ट ने यूपी सरकार से तीन दिन में जवाब मांगा है कि हाल में ऐसी कार्रवाइयों में कानूनी प्रक्रिया का पालन किस तरीके से किया गया
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