यूपी में कांवड़ रास्ते में होटलों, ढाबों पर नाम लिखने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को पहचान बताने की जरूरत नहीं है. कोर्ट ने यूपी और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने शुक्रवार, 26 जुलाई तक जवाब मांगा. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विपक्षी नेताओं ने स्वागत किया है. साथ ही इसपर कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी, सपा सांसद अवधेश प्रसाद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत अन्य नेताओं ने प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को घेरा है. आइये जानते हैं विपक्षी नेताओं ने इस फैसले पर क्या कहा?
कांवड़ रूट पर दुकानदारों के नेमप्लेट लगाने पर SC ने लगाई रोक, विपक्षी नेताओं ने किसे लताड़ा?
कांवड़ यात्रा के रूट पर पड़ने वाले होटलों और ढाबों के बाहर उनके मालिकों के नाम लिखने पर अब सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगा दी है. कांवड़ यात्रा-नेमप्लेट विवाद मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया गया है.
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