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"शादी हुई हो या नहीं, गर्भपात हर औरत का अधिकार है" - सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गर्भपात के नियमों से अविवाहित महिलाओं को बाहर रखना असंवैधानिक है.

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सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात को लेकर महिलाओं के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला दिया है. गुरुवार, 29 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और कानूनन गर्भपात कराने का अधिकार है. शीर्ष अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 14 का हवाला देते हुए कहा कि अविवाहित महिलाओं को गर्भपात कराने के नियमों से बाहर रखना असंवैधानिक है. पूरा मामला विस्तार से जानिए इस वीडियो में.

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