NEET UG 2024 परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 11 जून को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी किया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने और री-एग्जाम का आदेश जारी करने से फिलहाल इनकार कर दिया है. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक तेलंगाना के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज और आंध्र प्रदेश के रहने वाले डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की. इसमें परीक्षा रद्द करके इसके दोबारा आयोजित कराने की मांग की गई. देखें वीडियो.
NEET 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NTA को जारी किया नोटिस, काउंसलिंग पर रोक से किया इनकार
Supreme Court ने NEET UG 2024 परीक्षा में गड़बड़ी मामले में NTA को नोटिस जारी किया है. 8 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई होगी.
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