मोदी सरनेम केस (Modi Surname statement defamation case) में सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी की सजा को सही ठहराया है. सूरत सेशंस कोर्ट के एडिशनल जज रोबिन पोल मोगेरा ने ये फैसला सुनाया है. जिसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट जाने का फैसला किया है. राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी. देखिए वीडियो.
राहुल गांधी की जिस केस में सांसदी गई, दो साल की सजा हुई, अब उसमें क्या फैसला आया?
मोदी सरनेम केस में सूरत सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया है.
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