‘ मैं क्या खाऊंगा, ये सरकार तय नहीं कर सकती’. यह लाइन गुजरात हाई कोर्ट की एक तल्ख टिप्पणी के बाद से खूब चर्चा में है. लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि कोई चीज आप ‘कहां’ और ‘कैसे’ खाएंगे, यह भी सरकार तय करती है. घबराएं नहीं, मामला उस तरह का नहीं है. यह आपकी जेब से ताल्लुक रखता है. मसलन, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठकर आइसक्रीम खाएंगे तो उस पर 5 फीसदी जीएसटी (GST) लगता है, लेकिन यही आइसक्रीम पॉर्लर में खाएं या वहां से खरीदकर लाएं तो 18 फीसदी जीएसटी चार्ज होगा. फूड आइटम्स में इस तरह की विसंगतियों या विवादों की फेहरिस्त लंबी है, जिस पर अब तक रस्साकशी हो रही है. देखिए वीडियो.
आइसक्रीम पार्लर में महंगा, रेस्तरां में खाना सस्ता होने का ये कारण है
रोटी टैक्स फ्री, फिर पराठे पर 18% GST क्यों है?
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