गुजरात सरकार ने 15 जून को एक कानून नोटिफाई किया- Gujarat Freedom of Religion (Amendment) Act, 2021. धर्मांतरण विरोधी इस कानून (Anti-conversion Law) के कई प्रावधानों पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगा दी. सरकार ने रोक हटाने की अर्जी डाली तो कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया. इसके कुछ ही घंटों बाद राज्य के गृह और कानून मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने बयान दिया कि हमारी बेटियों के साथ खिलवाड़ करने वाली जिहादी ताकतों को नष्ट करने के हथियार के रूप में ये एंटी लव जिहाद कानून लाया गया था. देखें वीडियो.
'लव जिहाद' को लेकर गुजरात के मंत्री अब ये क्या बोल गए?
राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून पर बहस क्यों छिड़ी है?
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