सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी, 2023 को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के मूल्यवर्ग के नोटों को बंद करने के फैसले को बरकरार रखा. शीर्ष अदालत ने कहा कि केंद्र के पास बैंक नोट की सभी श्रृंखलाओं को विमुद्रीकृत करने की शक्ति है, 8 नवंबर, 2016 के फैसले को अनुचित नहीं कहा जा सकता है और न ही यह आनुपातिकता के सिद्धांत से प्रभावित था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रासंगिक नहीं है कि निर्णय के पीछे उद्देश्य हासिल किया गया था या नहीं. देखिए वीडियो.
नोटबंदी सही या गलत, सुप्रीम कोर्ट ने कैसे तय किया?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह प्रासंगिक नहीं है कि निर्णय के पीछे उद्देश्य हासिल किया गया था या नहीं.
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