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दिल्ली हाईकोर्ट ने BJP नेता सैयद शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप केस दर्ज करने के आदेश दिए

पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों के तहत FIR दर्ज करने की गुजारिश की थी.

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बीजेपी (BJP) नेता सैयद शाहनवाज हुसैन (Syed Shahnawaz Hussain) के खिलाफ रेप (Rape) का केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. साथ ही पुलिस से तीन महीने में अपनी जांच पूरी करने को कहा गया है. मामला जनवरी 2018 का है. एक महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसे जान से मारने की धमकी दी. पीड़िता ने निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म के आरोपों के तहत FIR दर्ज करने की गुजारिश की थी. अब दिल्ली हाईकोर्ट ने मामला दर्ज कर जांच का आदेश दिया है. देखिए वीडियो.

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