सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है. उसने राउज एवेन्यू स्थित AAP के दफ्तर को 15 जून 2024 तक खाली करने का आदेश दिया है. आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने AAP को दफ्तर खाली करने के लिए तीन महीने की मोहलत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जमीन ज्यूडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित की गई थी, जिस पर ‘कब्जा’ कर लिया गया है. देखें वीडियो.
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Supreme Court ने कहा राउज एवेन्यू स्थित आम आदमी पार्टी (AAP) का कार्यालय दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन पर कब्जा करके बनाया गया है. इस जमीन पर कोर्टरूम का निर्माण होना है.
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