अमेरिका की ट्रंप सरकार (Donald Trump) ने वहां रह रहे प्रवासियों के लिए सख्त आदेश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि वैसे सभी लोग जो 30 दिनों से ज्यादा समय से अमेरिका में हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा. पर जानकारी बस इतनी भर नहीं है. ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी’ (DHS) ने अवैध प्रवासियों को देश से निकल जाने के लिए कहा है. उन्होंने कहा है कि अवैध प्रवासी ‘सेल्फ डिपोर्टेशन’ का विकल्प चुनें. यानी कि खुद ही अमेरिका छोड़ दें. उन्होंने इसके फायदे और नुकसान भी बताए हैं.
ट्रंप के अमेरिका में अवैध प्रवासियों के लिए नया आदेश, 'खुद देश छोड़ दें, फायदे में रहेंगे...'
Donald Trump की अमेरिकी सरकार का कहना है कि अवैध प्रवासी खुद ही देश छोड़ दें, नहीं तो इसके बुरे परिणाम हो सकते हैं. DHS ने भारी जुर्माने और जेल की भी बात की है.
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DHS ने अवैध प्रवासियों को अमेरिका से निकल जाने को कहा है. (सांकेतिक तस्वीर: AFP)
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होमलैंड सिक्योरिटी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है,
- अगर आप खुद ही देश छोड़ देते हैं, तो आप अपने हिसाब से डिपार्चर के लिए फ्लाइट चुन पाएंगे.
- अगर आप ‘नॉन-क्रिमिनल इल्लीगल इमिग्रेंट’ हैं (ऐसे अवैध प्रवासी जिन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है), तो आप अमेरिका में कमाया हुआ पैसा अपने साथ ले जा सकते हैं.
- अगर आप CBP होम ऐप के जरिए ‘सेल्फ डिपोर्ट’ का विकल्प चुनते हैं, तो भविष्य में आपके लिए वैध प्रवास का विकल्प खुला रहेगा. अगर ICE (प्रशासन) ने आपको डिपोर्ट किया, तो ये विकल्प बंद हो जाएंगे.
- अगर वापस जाने के लिए पैसे नहीं है, तो सब्सिडी वाले फ्लाइट्स का भी लाभ मिल सकता है (सेल्फ डिपोर्ट के मामले में).
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“अमेरिका में एक दिन रहने के लिए 86,000 रुपये का जुर्माना”
इन निर्देशों को नजरअंदाज करने पर किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं? DHS ने इस बारे में भी बताया है. उन्होंने लिखा है,
- DHS आपको गिरफ्तार करेगी और बिना कोई मौके दिए आपको तत्काल डिपोर्ट कर दिया जाएगा.
- देश छोड़ने का आदेश दिया गया और अगर इसके बाद भी आप रूके रहें, तो हर रोज 998 डॉलर (लगभग 85,000 रुपये) का जुर्माना लगाया जाएगा.
- सेल्फ डिपोर्ट का दावा करके भी अगर देश नहीं छोड़ा, तो 1,000 से 5,000 डॉलर (86,000 से 4.3 लाख रुपये) तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
- खुद से ही देश ना छोड़ने की स्थिति में जेल में भी समय बिताना पड़ सकता है.
- ऐसी स्थिति में कानूनी तरीके से भी अमेरिका वापस आने के विकल्प खत्म कर दिए जाएंगे.
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DHS का ये पोस्ट अमेरिकी अदालत के एक फैसले के बाद आया. कोर्ट ने प्रवासियों के लिए रजिस्ट्रेशन तो अनिवार्य किया ही, साथ ही अब उन्हें चौबीसों घंटे अपने कागजात पास में रखने होंगे. ताकि किसी भी वक्त ये साबित किया जा सके कि उन्होंने अमेरिकी सरकार के समक्ष अपना पंजीकरण कराया है.
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