दिल्ली में हवा खराब होने के बाद GRAP-4 भी लागू कर दिया गया है. ये फैसला 13 दिसंबर, शनिवार को GRAP-3 लागू होने के कुछ घंटों बाद लिया गया है. कारण बताया गया कि इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा और खराब हो, सख्त प्रतिबंध लगाने की जरूरत है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बताया कि उसकी GRAP सब-कमेटी ने दिल्ली के हालात को देखते हुए तुरंत स्टेज-4 यानी ‘सीवियर+’ के सभी नियम लागू करने का फैसला किया है.
AQI 400 के पारः दिल्ली में हवा इतनी खराब हुई, एक ही दिन में GRAP-3 और 4 दोनों लगाने पड़े
दिल्ली में हवा खराब होने के बाद GRAP-4 भी लागू कर दिया गया है. यह फैसला GRAP-3 लागू करने के कुछ घंटों बाद ही लिया गया है. इसके तहत कई सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं.
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आयोग ने कहा कि हवा की मौजूदा हालत और आगे और खराब होने से रोकने के लिए GRAP के स्टेज-4 के तहत सभी कदम तुरंत पूरे NCR में लागू किए जा रहे हैं. टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, ये प्रतिबंध लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में इन चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया गया हैः
सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ के काम. जैसे- खुदाई, पाइलिंग और ढांचागत निर्माण पर रोक.
स्टोन क्रशर, ईंट भट्ठे, हॉट मिक्स प्लांट और खनन गतिविधियां बंद रहेंगी.
कोयला, फर्नेस ऑयल या बिना मंजूरी वाले ईंधन से चलने वाले उद्योग बंद रहेंगे.
जरूरी सामान ढोने वाले वाहनों को छोड़कर डीजल से चलने वाले मीडियम और हेवी मालवाहक वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक होगी.
BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहन, गैर-जरूरी अंतरराज्यीय डीजल बसें जो BS-VI इलेक्ट्रिक या CNG नहीं हैं, नहीं चलेंगी.
इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर डीजल जेनरेटर का इस्तेमाल और किसी भी तरह की खुली आग, कचरा या पराली जलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा.
GRAP-4 में इन चीजों की इजाजत होगीः
दिल्ली में हवा बेहद खराबमेट्रो, रेलवे, एयरपोर्ट, हाईवे, डिफेंस, हेल्थ और सफाई से जुड़े जरूरी निर्माण कार्य चलते रहेंगे.
इलेक्ट्रिक, CNG और BS-VI मानक वाले वाहनों के पहिये नहीं रुकेंगे.
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे बसें और मेट्रो, दिव्यांग लोगों के वाहन चलते रहेंगे.
स्कूल छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन या हाइब्रिड क्लास चला सकते हैं. वहीं, दफ्तरों में कर्मचारियों की संख्या घटा सकते हैं और वर्क-फ्रॉम-होम को बढ़ावा दे सकते हैं.
बिजली प्रोडक्शन से जुड़े पावर प्लांट, अस्पताल, डेटा सेंटर, टेलीकॉम सेवाएं और इमरजेंसी हालात में डीजल जेनरेटर के इस्तेमाल पर पाबंदी नहीं रहेगी.
ये प्रतिबंध शनिवार 13 दिसंबर को तब लागू किए गए हैं, जब राजधानी दिल्ली की हवा असामान्य रूप से बिगड़ गई और ‘सीवियर’ कैटिगरी में पहुंच गई. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, शुक्रवार, 12 दिसंबर की शाम को दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 349 था, जो रात भर में तेजी से बढ़कर शनिवार, 13 दिसंबर की सुबह 401 पहुंच गया. इसकी वजह धीमी हवा और वातावरण का स्थिर रहना बताया गया है.
शनिवार, 13 दिसंबर की सुबह से ही राजधानी में घना स्मॉग छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई और लोगों की सेहत को लेकर चिंता बढ़ गई. दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी हालात खराब रहे. नोएडा के कई सेक्टरों में AQI 448 तक पहुंच गया.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के नियमों के मुताबिक, 401 से 500 के बीच AQI को ‘सीवियर’ माना जाता है, जो खासतौर पर बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी से जूझ रहे लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है.
ऐसे हालात में प्रशासन ने सभी एजेंसियों को GRAP के नियमों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं.
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