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अमेरिका में वीजा की सीमा से ज्यादा रुके तो दोबारा जाने को नहीं मिलेगा, US एंबेसी की चेतावनी

दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका में तय सीमा से अधिक रुकने वालों की आजीनव एंट्री बैन हो सकती है. इनमें टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा के अलावा वर्क परमिट शामिल है.

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भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी की है. (तस्वीर-इंडिया टुडे)

अमेरिका में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी की है. दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि अमेरिका में वीजा पर आए लोग अपनी तय अवधि से ज्यादा न रुकें. इस दौरान कहा गया कि अगर कोई वीजा नियमों का उल्लंघन करते हुए अमेरिका में तय समय से अधिक रुकता है. तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. ऐसा करने वाले नागरिकों को अमेरिका में एंट्री पर हमेशा के लिए रोक लग सकती है.

शनिवार, 17 मार्च को भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने X पर लिखा,

“अगर आप अमेरिका में अपनी तय सीमा से अधिक रुकते हैं. तो आपको वापस भेजा जा सकता है. साथ ही भविष्य में आपके अमेरिका आने पर हमेशा के लिए रोक लग सकती है.”

यानी नियमों का उल्लंघन करने पर आप कभी भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे. यह चेतावनी उन सभी भारतीयों के लिए है, जो अलग-अलग वीजा पर अमेरिका में हैं. इनमें टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा के अलावा वर्क परमिट शामिल है.

अमेरिका में वीजा पर रहने की एक तय सीमा होती है. यह सीमा I-94 फॉर्म पर लिखी होती है. यह फॉर्म अमेरिका में एंट्री करते समय मिलता है. अगर कोई तय सीमा से एक दिन भी अधिक रुकता है. तो उसे कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. जिन लोगों को देरी का सामना करना पड़ रहा है. जो निर्धारित समय पर वहां से वापस आने में असमर्थ हैं. उनके लिए दूतावास ने सिफारिश की है कि यूनाइटेड स्टेट्स सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) से संपर्क करें. यह संस्था लोगों को अमेरिका में रहने की अवधि बढ़ाने में मदद कर सकती है.

इसके पहले अमेरिकी कोर्ट ने शुक्रवार को ट्रंप उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें प्रवासियों को उनके देश के अलावा किसी तीसरे देश में भेजने की बात कही गई थी. CNN की रिपोर्ट के मुताबिक कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप प्रशासन इन प्रवासियों को लीबिया भेजने की तैयारी कर रहा था. वहीं लीबिया को हाल ही में बंदियों के साथ दुर्व्यवहार और गृहयुद्ध जैसी स्थिति के कारण अंतर्राष्ट्रीय आलोचना झेलनी पड़ी है.

बता दें कि अमेरिका में इस साल जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद से इमिग्रेशन और वीजी के मुद्दे पर नियमों में सख्ती की गई है. अप्रैल में अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) की सचिव क्रिस्टी नोएम ने एक बयान जारी किया था. इसमें कहा गया कि अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय से रह रहे सभी विदेशी नागरिकों को विदेशी पंजीकरण अधिनियम के तहत 11 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा. उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर जुर्माना, कारावास या दोनों हो सकते हैं.

 

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