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यूपी: गैंगरेप की शिकायत करने गई दलित बच्ची का थानेदार ने किया रेप, फिर मौसी को सौंप दिया!

बयान लेने के बहाने थानेदार अलग कमरे में ले गया बच्ची को?

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आरोपी थानेदार को सस्पेंड कर दिया गया है (फोटो: आजतक)

यूपी का ललितपुर ज़िला. एक 13 साल की बच्ची, जो अपने साथ कथित गैंगरेप मामले में बयान दर्ज कराने थाने आई थी. लेकिन आरोप है कि वहां पर थानेदार ने भी उसका रेप किया. घटना यहां के पाली थाने की है. थानेदार को सस्पेंड कर केस कर दिया गया है. मामले की जांच जारी है.

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आजतक से जुड़े मनीष सोनी के मुताबिक बच्ची का आरोप है कि उसके गांव के ही चार लोग बहला-फुसलाकर उसे 22 अप्रैल को भोपाल ले गए थे. भोपाल में चारों लड़कों ने तीन दिन उसे अपने साथ रखा और वहां बलात्कार किया. फिर उसे वापस पाली छोड़कर फरार हो गए.

इस मामले में बच्ची की मां द्वारा दर्ज शिकायत के मुताबिक 27 अप्रैल 2022 की सुबह बच्ची को थाने बुलाकर उसका बयान लिया गया और शाम को थानाध्यक्ष ने बच्ची को कमरे में ले जाकर उसका रेप किया. बताया जा रहा है कि बच्ची की मौसी उसे थाने ले गई थी और बच्ची के माता-पिता को इसकी सूचना नहीं थी. आरोप है कि लड़की का बलात्कार करने के बाद लड़की को उसकी मौसी को सौंप दिया गया.

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पुलिस का क्या कहना है?

ललितपुर जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने बताया,

"एक बच्ची अपनी मां के साथ पुलिस ऑफिस आई थी. उनके द्वारा एक तहरीर दी गई थी. तहरीर में उन्होंने ये कहा था कि 22 अप्रैल को उनको (बच्ची को) कुल 4 लड़के अपने साथ लेकर गए थे और उनके साथ बलात्कार किया. बलात्कार के बाद जब वो वापस पाली आईं, तो उनका ये कहना था कि जब थाने पर उनको लाया गया, तो फिर थानाध्यक्ष ने भी उनके साथ दुष्कर्म किया."

बच्ची को चाइल्ड लाइन भेजा गया था, जहां काउंसलिंग के दौरान उसने अपने साथ हुई पूरी घटना बताई. चाइल्ड लाइन की टीम ने पुलिस अधीक्षक से इसकी शिकायत की.

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पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने आगे बताया,

"इस मामले को संज्ञान में लेकर पुलिस द्वारा इस पूरे प्रकरण में एफआईआर रजिस्टर की गई है. कुल 6 लोगों को इसमें नामित किया गया है. इसमें से एक अभियुक्त को हम लोगों ने पकड़ा है. उससे पूछताछ चल रही है. इसके अलावा बाकियों अभियुक्तों के लिए भी हमने टीमें लगाई हैं. उनकी गिरफ्तारी शीघ्र ही की जाएगी. थाना इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है."

इस मामले में पाली थाना इंचार्ज सहित 6 लोगों के खिलाफ धारा 363, 376, 376 B, 120 B , POCSO एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. 

वीडियो- बजरंग दल वालों ने रेप के आरोपी को छुड़ाने के लिए बवाल मचा दिया!

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