बीते मंगलवार, 28 जून की शाम राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर (Udaipur) में कन्हैयालाल (Kanhaiya Lal) नाम के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. मोहम्मद रियाज अख्तारी और मोहम्मद गौस नाम के दो आरोपी गिरफ्तार भी किए गए हैं. अजमेर दरगाह के प्रमुख दीवान सैयद जैनुल आबेदीन अली खान ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि भारत के मुसलमान देश में तालिबानीकरण की मानसिकता नहीं आने देंगे.
उदयपुर हत्याकांड : अजमेर शरीफ के चीफ ने कहा - "ऐसी हरकतों से इस्लाम बदनाम होता है"
अजमेर शरीफ़ दरगाह के चीफ ने मीडिया से क्या अपील की?
राजस्थान के अजमेर जिले में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है. आम तौर पर इसे अजमेर शरीफ़ दरगाह कहते हैं. सैयद जैनुल आबेदीन अली खान, अजमेर शरीफ़ दरगाह के दीवान यानी कि चीफ़ हैं. NDTV की एक खबर के मुताबिक, अपने बयान में उन्होंने कहा,
‘कोई भी धर्म इंसानियत के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है. ख़ास तौर पर इस्लाम धर्म में सभी शिक्षाएं शांति के स्रोत के रूप में काम करती हैं. इंटरनेट पर आए भीषण वीडियो में, कुछ गैर-नैतिक दिमागों ने एक गरीब आदमी पर क्रूर हमला किया, जिसे इस्लामी दुनिया में पाप माना जाता है. आरोपी कुछ कट्टरपंथी समूहों का हिस्सा थे जो हिंसा के रास्ते से ही समाधान ढूंढते हैं. ऐसे काम के लिए ना तो कुरान शरीफ और ना ही पैगम्बर मोहम्मद इजाजत देते हैं. कुछ लोगों की इस तरह की हरकतों से इस्लाम और देश बदनाम होता है. भारत के मुसलमान हमारी मातृभूमि में कभी भी तालिबानीकरण की मानसिकता को सामने नहीं आने देंगे.’
उन्होंने आगे कहा,
‘मैं इस काम की पुरजोर निंदा करता हूं. सरकार को दोषियों के खिलाफ आईपीसी और सीआरपीसी की संगीन धाराओं में केस दर्ज कर सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए. मोबाइल और सोशल मीडिया पर इस तरह की गलत बयानबाजी करने वाले लोगों को प्रचारित न करें .और अगर ऐसा होता है तो उनकी निंदा की जानी चाहिए.’
इसी तरह जमीयत उलेमा-ए-हिंद के महासचिव मौलाना हकीमुद्दीन कासमी ने भी हत्या की निंदा की है. उन्होंने एक बयान में कहा,
‘जिसने भी इस घटना को अंजाम दिया उसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता, यह देश के कानून और हमारे धर्म के खिलाफ है. हमारे देश में क़ानून की व्यवस्था है, किसी को भी क़ानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है.’
बता दें कि उदयपुर में हुई हिंसा के बाद राजस्थान के कुछ जिलों में इंटरनेट बंद कर दिया गया है, साथ ही पूरे राज्य में धारा-144 लागू कर दी गई है. घटना के दोनों मुख्य आरोपियों मोहम्मद रियाज़ और गौस मोहम्मद को अरेस्ट भी कर लिया गया है.