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1992 में गांव से उठा ले गई थी पुलिस, फिर सुरजीत का पता नहीं चला, 30 साल बाद 3 अफसरों को हुई सजा

पंजाब के मोहाली स्थित सीबीआई कोर्ट ने एक 30 साल पुराने मामले में पंजाब पुलिस के तीन अफसरों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. इनमें से दो अफसर रिटायर्ड हैं, जबकि एक पंजाब पुलिस में सेवारत है.

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(सांकेतिक तस्वीर: आजतक)

पंजाब के मोहाली स्थित सीबीआई कोर्ट ने एक 30 साल पुराने मामले में पंजाब पुलिस के तीन अफसरों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है. इनमें से दो अफसर रिटायर्ड हैं, जबकि एक पंजाब पुलिस में सेवारत है. ये मामला 1992 में पंजाब के अमृतसर से सुरजीत सिंह नाम के व्यक्ति के अपहरण और लापता होने से जुड़ा है. शुक्रवार 22 जुलाई को कोर्ट ने इस मामले में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बलकार सिंह, पूर्व इंस्पेक्टर उधम सिंह और मौजूदा सब-इंस्पेक्टर साब सिंह को तीन साल की सजा सुनाई है.

साल 1992 का मामला

आजतक के सतेंदर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक 7 मई, 1992 को अमृतसर के एक गांव से सुरजीत सिंह नाम के एक शख्स को पुलिस ने उठा लिया था. बाद में पुलिस ने सुरजीत को हिरासत में ले लिया. लेकिन उसके बाद कह दिया कि सुरजीत सिंह फरार हो गए.

रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की ओर से सुरजीत की गिरफ्तारी की तारीख 8 मई, 1992 दिखाई गई थी. इस मामले में कहा गया था कि सुरजीत के पास से पुलिस चेकप्वाइंट पर एक पिस्तौल बरामद हुई थी. इसके बाद पुलिस की ओर से आरोपी सुरजीत सिंह के हिरासत से फरार होने की बात कही गई थी. तब से सुरजीत सिंह लापता हैं. आज तक उनका पता नहीं चला.

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मामले की सीबीआई जांच हुई

सुरजीत सिंह की पत्नी ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने साल 2003 में इस मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था. सीबीआई ने जांच की. जांच में 9 पुलिस अफसरों को दोषी पाया गया था और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.

बाद में आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई. आखिरकार तीन दशकों के इंतजार के बाद 22 जुलाई 2022 को मोहाली की सीबीआई अदालत में फैसला आया, जिसमें तीन पुलिस अधिकारी रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी बलकार सिंह, पूर्व इंस्पेक्टर उधम सिंह और मौजूदा सब-इंस्पेक्टर साब सिंह को मोहाली की सीबीआई कोर्ट ने दोषी ठहराया है. इन सभी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है.

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