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जेल में शीशे की दीवार के पार इस तरह हुई शाहरुख की बेटे से मुलाकात, आर्यन ने की ये शिकायत

शाहरुख की कौन सी मांग जेल अधिकारियों ने ठुकरा दी?

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ड्रग्स रखने के आरोप में जेल में बंद अपने बेटे आर्यन खान से मिलने शाहरुख खान आर्थर रोड जेल पहुंचे. (फोटो-एएनआई)
बॉलिवुड स्टार शाहरुख खान गुरुवार 21 अक्टूबर को अपने बेटे आर्यन खान से मिलने आर्थर रोड जेल पहुंचे. आर्यन खान ड्रग्स के केस में जमानत न मिलने की वजह से बंद हैं. शाहरुख खान की अपने बेटे के साथ तकरीबन 10 मिनट तक मुलाकात हुई. इस दौरान क्या-क्या हुआ, आइए बताते हैं. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान और आर्यन के बीच जेल के अंदर टेलिकॉम पर बातचीत हुई. उनके बीच कांच की दीवार थी. एक तरफ शाहरुख और दूसरी तरफ आर्यन मौजूद थे. इस दौरान जेल के दो गार्ड भी मौजूद थे. आजतक ने सूत्रों के हवाले से बताया कि शाहरुख ने बेटे आर्यन से पूछा कि वो सही तरह से खाना खा रहा हैं या नहीं. इस पर आर्यन ने जवाब दिया कि उन्हें यहां का खाना अच्छा नहीं लगता. इसके बाद शाहरुख खान ने जेल अथॉरिटी से पूछा कि क्या वो आर्यन को घर का खाना उपलब्ध करा सकते हैं? इस पर जेल अधिकारियों ने उन्हें बताया कि घर के खाने के लिए उन्हें कोर्ट से परमीशन लेनी होगी. बता दें कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते अब तक जेल में बंदियों से मुलाकात पर प्रतिबंध था. ये प्रतिबंध गुरुवार 21 अक्टूबर से ही खत्म हुआ है. इससे पहले शाहरुख खान ने अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बातचीत की थी. हाईकोर्ट में 26 को सुनवाई आर्यन खान की जमानत याच‍िका 20 अक्टूबर को सेशंस कोर्ट से खार‍िज हो गई थी. इसके बाद आर्यन के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बेल की अपील दाख‍िल की है. हाईकोर्ट में दाखिल जमानत याचिका में आर्यन की ओर से कहा गया है कि सेशन जज वीवी पाटिल का जमानत खारिज करने का फैसला कानून की नजर में सही नहीं है. ऐसे में उसे खारिज किए जाने की जरूरत है. हाई कोर्ट ने बेल पर सुनवाई के लिए मंगलवार यानी 26 अक्टूबर की तारीख तय की है. सेशन कोर्ट ने बेल न देने के अपने फैसले में इसके कारण स्पष्ट करते हुए लिखा है कि, # वॉट्सऐप चैट से पता चलता है कि प्रथमदृष्टया आरोपी नंबर 1 यानी आर्यन खान नियमित तौर पर मादक पदार्थों और अवैध ड्रग्स से जुड़ी गतिविधियों में लिप्त थे. वॉट्सऐप चैट में भारी मात्रा में ड्रग्स बारे में भी चर्चा हुई है. # रिकॉर्ड में मौजूद वॉट्सऐप चैट आदि से पता चलता है कि आरोपी आर्यन खान ड्रग्स सप्लायर के संपर्क में था. इसी तरह की चैट दूसरे आरोपी अरबाज़ मर्चेंट की भी हैं. # आर्यन खान के पास से किसी तरह का वर्जित पदार्थ नहीं मिला. लेकिन आरोपी नंबर 2 अरबाज़ मर्चेंट के पास 6 ग्राम चरस मिली थी. इसकी जानकारी आरोपी नंबर 1 यानी आर्यन को थी. इसका मतलब ये माना जा सकता है कि इसमें दोनों ही शामिल थे. ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि जमानत पर रहते हुए आरोपी फिर से ऐसा अपराध नहीं करेगा. क्रूज शिप से गिरफ्तार हुए थे आर्यन 2 अक्टूबर को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB ने आर्यन खान समेत तीन लोगों को क्रूज़ शिप से डिटेन किया था. 3 अक्टूबर को उन्हें ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. आर्यन को NDPS के सेक्शन 8C, 20B और 27, 35 के तहत गिरफ्तार किया गया था. NCB ने दावा किया था कि आर्यन के फोन से कुछ ऐसी चीज़ें निकली हैं, जो उन्हें किसी इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जोड़ सकती हैं. NCB को रिप्रेज़ेंट कर रहे एडिशनल सोलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बुधवार को जज वीवी पाटिल को बताया कि आर्यन को 17 अन्य आरोपियों से अलग ट्रीट नहीं किया जा सकता. इसलिए ड्रग ट्रैफिकिंग और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मामले में उन्हें बेल नहीं मिलनी चाहिए. क्योंकि इस मामले की जांच बिल्कुल प्रेलिमिनरी स्टेज में है. आर्यन खान के वकील सतीष मानेशिंदे ने कोर्ट में ये दलील दी कि आर्यन के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ. ऐसे में उन्हें NCB या न्यायिक हिरासत में भेजना गलत है. मगर इसका कुछ फायदा नहीं हुआ. मुंबई सेशंस कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्यन खान को बेल नहीं मिल सकेगी और उन्हें जेल में ही रहना होगा.  7 अक्टूबर को आर्यन को 14 दिन के लिए जूडिशियल कस्टडी में भेजा गया था.