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25 करोड़ घूस मामले में CBI ने केस दर्ज किया, वानखेड़े ने CBI पर ही सवाल खड़े कर दिए

वानखेड़े पर शाहरुख खान से 25 करोड़ मांगने का आरोप है.

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शाहरुख और वानखेड़े की चैट भी सामने आई थी. (फाइल फोटो-इंडिया टुडे)

NCB के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में CBI पर आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में उन पर मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों द्वारा ली गई मंजूरी वैध नहीं थी. उनका कहना है कि जांच एजेंसियों ने केंद्रीय मंत्रालय से मंजूरी ली थी.

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वानखेड़े के वकील आबाद पोंडा ने जस्टिस एएस गडकरी और एसजी डिगे की पीठ के सामने दलील दी कि वानखेड़े की जांच की मंजूरी गृह मंत्रालय से ली गई थी जो कि गलत था. क्योंकि वह भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के अधिकारी थे. उन्होंने कहा-

"वानखेड़े वित्त मंत्रालय के अधीन काम कर रहे थे. उन्हें लोन के तौर पर एनसीबी में ट्रांस्फर किया गया था जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है."

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प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17 ए के तहत, किसी भी पब्लिक सर्वेंट की जांच से पहले मंजूरी लेना जरूरी है. समीर वानखेड़े के केस में भी CBI ने मंजूरी ली थी. लेकिन मंजूरी गृहमंत्रालय से ली गई. इसी को आधार बनाकर समीर वानखेड़े दलील दे रहे हैं कि क्योंकि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करते हैं इसलिए मंजूरी गृह मंत्रालय से नहीं ली जानी चाहिए थी.

CBI ने समीर वानखेड़े के खिलाफ भ्रष्टाचार और घूसखोरी का केस दर्ज किया था. वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने ‘मुंबई क्रूज ड्रग्स केस’ से आर्यन खान को निकालने के लिए शाहरुख खान से 25 करोड़ की रिश्वत मांगी थी. इस बीच समीर वानखेड़े और शाहरुख खान की एक कथित वॉट्सऐप चैट सामने आई. वानखेड़े का दावा है कि शाहरुख ने अपने बेटे आर्यन का ध्यान रखने के लिए ये मैसेज किए थे. दावे के मुताबिक ये मैसेज उसी दौरान आए थे, जब आर्यन को हिरासत में लिया गया था.

FIR दर्ज होने के बाद वानखेड़े ने इसे रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा भी मांगी थी. उच्च न्यायालय ने वानखेड़े को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी. बुधवार को यह सुरक्षा 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई जब उच्च न्यायालय याचिका पर आगे सुनवाई करेगा.

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‘मुंबई क्रूज ड्रग्स केस’

2 अक्टूबर, 2021 को मुंबई के कॉर्डेलिया क्रूज पर NCB ने रेड की थी. NCB को क्रूज शिप पर रेव पार्टी होने की जानकारी मिली थी. इस मामले में आर्यन खान सहित कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया था. हालांकि, छापे के दौरान मौके से 6 लोग ही पकड़े गए थे. इस मामले के एक आरोपी को छोड़कर अन्य सभी जमानत पर बाहर आ चुके हैं. गिरफ्तारी के बाद आर्यन खान को तीन हफ्ते से ज्यादा का समय जेल में बिताना पड़ा था. SIT जांच के बाद आर्यन को 6 नवंबर को जमानत दे दी गई थी. उसी महीने समीर वानखेड़े का तबादला कर दिया गया था

वीडियो: 'क्या समीर वानखेड़े ने 25 करोड़ मांगे थे?' अब शाहरुख खान से पूछताछ करेगी CBI

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