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UPSC एस्पिरेंट डेथ केस: RAU's IAS के मालिकों पर ऐसा जुर्माना लगा, सब कोचिंग वाले कांप उठेंगे

27 जुलाई को Rau's IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में बारिश के पानी घुसने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी. अब दिल्ली हाई कोर्ट ने कोचिंग मालिकों को जमानत दी है.

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कोर्ट ने रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर सह-मालिकों को जमानत देने का फैसला किया. (फोटो- इंडिया टुडे)

UPSC की तैयारी कर रहे तीन छात्रों की मौत के मामले में दिल्ली के Rau's IAS स्टडी सर्कल के चार सह-मालिकों को अंतरिम जमानत मिल गई है. 27 जुलाई को कोचिंग के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में बारिश के पानी घुस जाने से तीन छात्रों की मौत हो गई थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने आरोपियों को 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर चार सह-मालिकों को 30 जनवरी तक अंतरिम जमानत दे दी.  

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इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने 12 सितंबर को मामले में परविंदर सिंह, सरबजीत सिंह, तजिंदर सिंह अजमानी और हरविंदर सिंह को अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने रेड क्रॉस सोसाइटी के पास 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर सह-मालिकों को जमानत देने का फैसला किया.

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि वो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता वाली एक कमेटी का गठन करें. कमेटी ये सुनिश्चित करे कि किसी भी कोचिंग सेंटर में नियमों का उल्लंघन न हो. दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि सरकार शहर में एक विशिष्ट स्थान बनाने पर विचार कर सकती है, जहां छात्रों के लिए कोचिंग सेंटर खोले जा सकें.

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CBI को जांच सौंपी गई थी

बता दें कि 2 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली पुलिस से CBI को सौंपने का आदेश दिया था. कोर्ट ने "घटना की गंभीरता" का हवाला देते हुए कहा था कि इसमें सरकारी अधिकारियों का भ्रष्टाचार भी शामिल हो सकता है.

हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) के कमिश्नर को निर्देश दिया था कि इलाके (जहां घटना हुई) में नालों को ठीक किया जाए और नालों की क्षमता की भी जांच हो. इसके अलावा कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में अतिक्रमण और अवैध ढांचों को हटाने का आदेश भी दिया था. कोर्ट ने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन (CVC) को भी निर्देश दिया था कि वो सीबीआई जांच की निगरानी के लिए एक अधिकारी नियुक्त करे.

वीडियो: सुप्रीम कोर्ट ने ORN कोचिंग मामले में कोचिंग मालिकों पर कितने का जुर्माना ठोका?

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