'राजीव मोहन' वरिष्ठ वकील. साल 2012 में इन्होंने निर्भया केस लड़ा था और इतनी शिद्दत से लड़ा कि दोषियों को सजा-ए-मौत मिली. लेकिन, अब राजीव मोहन यौन शोषण के आरोपी और भारतीय कुश्ती संघ (WFI) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की पैरवी कर रहे हैं.
निर्भया के बलात्कारियों को दिलाई थी इस वकील ने फांसी, अब बृजभूषण पर लिया बड़ा फैसला
इतनी शिद्दत से वो केस लड़ा कि दोषियों को सजा-ए-मौत मिली थी

इंडिया टुडे से जुड़ीं सृष्टि ओझा की एक रिपोर्ट के मुताबिक राजीव मोहन मंगलवार, 18 जुलाई को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे, उन्होंने यहां महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह के केस की पैरवी की. इसके बाद अदालत ने बृजभूषण को इस मामले में दो दिन की अंतरिम जमानत दे दी. मामले में एक अन्य आरोपी विनोद तोमर को भी कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी. इस मामले में नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी.
2012 में निर्भया रेप केस ने पूरे देश को दहला दिया था. इस मामले में चार लोगों को दोषी ठहराया गया था. इस मामले के बाद देशभर में भारी प्रदर्शन हुए थे. राजीव मोहन उस केस में सरकारी वकील थे. और तब उन्होंने दिल्ली पुलिस की ओर से मामले की पैरवी की थी. उन्होंने ही दोषियों के लिए मृत्युदंड की मांग भी की थी.
इस साल जून में पहलवानों के मामले पर इंडिया टुडे से बातचीत में निर्भया की मां ने भी कहा था कि अगर पहलवानों के आरोपों की जांच उचित तरीके से नहीं की जाती और उन्हें न्याय नहीं मिलता तो यह न्याय प्रणाली के लिए धब्बा होगा.
पुलिस ने कोर्ट से कहा- बृजभूषण को सजा हो सकती हैदिल्ली पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में दो चार्जशीट दायर की थीं. एक चार्जशीट छह बालिग महिला पहलवानों द्वारा दर्ज कराई गई FIR से संबंधित थी. जबकि दूसरी चार्जशीट पटियाला हाउस कोर्ट में नाबालिग पहलवान की FIR पर दाखिल की गई थी. दिल्ली पुलिस ने नाबालिग पहलवान वाले मामले में बृजभूषण को क्लीन चिट दी थी. 550 पेजों की चार्जशीट में पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि POCSO की शिकायत को लेकर बृजभूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला. इस आधार पर पुलिस ने कोर्ट से बृजभूषण के खिलाफ POCSO केस हटाने की सिफारिश की थी.
वहीं, पुलिस ने अपनी चार्जशीट में छह बालिग महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में कहा था कि बृजभूषण शरण सिंह पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उन्हें सजा भी दी जा सकती है. पुलिस ने कोर्ट में बताया कि उसकी अब तक की जांच के आधार पर बृजभूषण को यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और पीछा करने जैसे अपराधों के लिए दंडित किया जा सकता है. इसके बाद कोर्ट ने बृजभूषण को समन भेजकर पेश होने के लिए कहा था.
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