दिल्ली में एक ई-रिक्शा चालक पर कथित तौर पर एक महिला से रेप का आरोप लगा है. ई-रिक्शा चालक पर 25 वर्षीय महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर उससे लूटपाट और रेप का आरोप है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी मोहम्मद उमर को उत्तरी दिल्ली के कोतवाली इलाके से गिरफ्तार कर लिया है.
दिल्ली में ई-रिक्शा चालक ने महिला को अगवा कर रेप किया, विरोध करने पर सिर फोड़ा
दिल्ली में एक महिला से कथित तौर पर रेप और लूटपाट का मामला सामने आया है. आरोपी ई-रिक्शा चालक ने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया. और विरोध करने पर ईंट से महिला के सिर पर हमला कर दिया.

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, 26 मई को कोतवाली पुलिस थाने को डकैती की पीसीआर कॉल आई. जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. वहां पर महिला घायल अवस्था में मिली. और उनका तीन साल का बेटा बगल में बैठा था. पुलिस महिला को अस्पताल ले गई और उनकी मेडिकल जांच कराई.
पुलिस के मुताबिक, महिला बिहार से आई थीं. और अपने तीन साल के बेटे के साथ पति से मिलने पंजाब जा रही थी. 26 मई को वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरी और सदर बाजार गई. वहां से स्टेशन लौटते वक्त ई-रिक्शा चालक ने कथित तौर पर उसे पेय पदार्थ दिया, जिसे पीने के बाद वो बेहोश हो गई.
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इसके बाद रिक्शा चालक उन्हें सुनसान इलाके में ले गया. और उनके साथ कथित तौर पर रेप किया. जब महिला ने इसका विरोध किया और शोर मचाने की कोशिश की तो रिक्शा चालक ने ईंट से उनके सिर पर वार किया. इसके बाद वह फिर से बेहोश हो गईं. और होश में आने पर उन्हें पता चला कि उनका मोबाइल और 3 हजार रुपये गायब थे.
DCP नॉर्थ मनोज कुमार मीणा ने बताया,
हमने एक टीम बनाई और मामले की जांच शुरु की. इसके लिए करीब 500 सीसीटीवी फुटेज की जांच हुई और एक ई-रिक्शा की पहचान की गई. इसके बाद आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरु की गई. करीब 150 रिक्शा मालिकों से पूछताछ की गई. और 29 मई को उमर को गिरफ्तार को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने महिला का मोबाइल फोन और क्राइम के लिए यूज किया गया रिक्शा भी बरामद कर लिया गया है.
उन्होंने आगे बताया कि आरोपी उमर पहले भी डकैती के एक मामले में शामिल था. आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (रेप), 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि से चोट पहुंचाना) और 379(चोरी) के तहत FIR दर्ज की गई है.
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